संसद के शीतकालीन सत्र में कई अहम विधेयक पर सरकार की नजरें हैं। जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार द्वारा कल (1 दिसंबर) लोकसभा में ऐसे दो अहम विधेयक पेश करने जा रही है, जिनका उद्देश्य सिगरेट, पान मसाला और गुटखा जैसे उत्पादों पर लगने वाले कर ढांचे को नए सिरे से व्यवस्थित करना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन बिलों को पेश करेंगी, जिनके लागू होने पर GST के तहत लगने वाला मौजूदा सेस हटकर नई व्यवस्था लागू होगी।
हेल्थ सिक्योरिटी सेस बिल (Health Security Cess Bill) पेश होगा
पहला विधेयक National Health Security Cess Bill, 2025 होगा। इसके माध्यम से पान मसाला, गुटखा और इसी श्रेणी के उत्पादों पर नया हेल्थ सिक्योरिटी सेस लगाने का प्रस्ताव है। सरकार का मानना है कि यह सेस स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जरूरी फंड को अधिक स्थिर और पारदर्शी ढंग से जुटाने में मदद करेगा।

सिगरेट-गुटखा पर नया सेस लगाने के लिए सरकार तैयार।(फोटो सोर्स: government of india)
सिगरेट पर सेस के लिए Excise Act में संशोधन
दूसरा विधेयक Central Excise Act में संशोधन से जुड़ा है, जिसके जरिए सिगरेट पर नया सेस लागू किया जाएगा। यह कदम मौजूदा कर संरचना को सरल बनाने और उत्पाद शुल्क के जरिए मिलने वाले राजस्व को सुदृढ़ करने की दिशा में उठाया जा रहा है।
सेस की दरें नहीं बदलेंगी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सेस की दरों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। GST के तहत इन उत्पादों पर अभी जो सेस लागू है, वही दरें नए सेस में भी जारी रहेंगी। बदलाव सिर्फ व्यवस्था का है यानी पुराने GST सेस को हटाकर नए हेल्थ सिक्योरिटी और एक्साइज सेस से उसे बदल दिया जाएगा।
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