बिजनेस

GST Council के फैसलेः सिने हॉल में खाने-पीने के सामान पर सिर्फ 5% टैक्स, मगर ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28% कर, ये दवाएं जीएसटी के दायरे से बाहर

  • Curated by: अभिषेक गुप्ता
  • Updated Jul 11, 2023, 09:55 PM IST

GST Council 50th Meeting Details: दरअसल, यह जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक थी, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शरीक हुए। मीटिंग की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘जीएसटी परिषद - यात्रा की ओर 50 कदम’ शीर्षक से एक लघु फिल्म जारी की।

Image

तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फाइलः आईस्टॉक)

GST Council 50th Meeting Details: जीएसटी परिषद (GST Council) ने सिनेमा हॉल में खाने-पीने के सामान पर भी जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर सिर्फ पांच फीसदी कर दिया है। यही नहीं, ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming), कसीनो (Casinos) और घुड़दौड़ (Horse Racing) पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने पर सहमति जताई है। खास बात यह है कि यह टैक्स पूर्ण अंकित मूल्य (Full Face Value) पर लगाया जाएगा। मंत्री के मुताबिक, जीएसटी कानून में बदलाव कर यह बताया जाएगा कि ये तीन (ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो व घुड़दौड़) आपूर्ति लॉटरी और सट्टेबाजी की तरह कार्रवाई योग्य दावे नहीं हैं।

यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार (11 जुलाई, 2023) को हुई जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में लिया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीटिंग से जुड़े फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया- जीएसटी परिषद ने कैंसर के इलाज वाली दवा, दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवा को जीएसटी दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है। बैठक में निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को जीएसटी से छूट देने का फैसला हुआ है और ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो, घुड़दौड़ पर जीएसटी लगेगा और इनमें दांव पर लगाई जाने वाली समूची राशि पर 28 प्रतिशत कर लगाया जाएगा।

मीटिंग के बाद पश्चिम बंगाल वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य की ओर से समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया गया कि परिषद ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कैंसर की दवा डिनुटुक्सिमैब और फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज (एफएसएमपी) के आयात पर जीएसटी से छूट को भी मंजूरी दे दी है।

देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहाः

इस बीच, महाराष्ट्र के वन सांस्कृतिक और मत्स्य पालन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने जानकारी दी कि काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग के मामले में कौशल और मौका के खेल के अंतर को खत्म करने का फैसला किया है। दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28% टैक्स लगाया जाएगा। परिषद ने अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है।

प्वॉइंट्स में समझिए मीटिंग में लिए गए बड़े निर्णय

  • सिनेमा हॉल में खाने-पीने के सामान पर घटा जीएसटी, 18% के बजाय हुआ पांच पर्सेंट
  • ई-गेमिंग समेत तीन चीजों में लगाई जाने वाली कुल रकम पर 28 फीसदी टैक्स लगेगा
  • कैंसर की इम्पोर्टेड दवा पर अब से आईजीएसटी नहीं लगाया जाएगा।

मीटिंग की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘जीएसटी परिषद - यात्रा की ओर 50 कदम’ शीर्षक से एक लघु फिल्म जारी की थी, जबकि इससे पहले वित्त मंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट में कहा गया था, ‘‘अबतक हुई 49 बैठकों में परिषद ने सहकारी संघवाद की भावना के साथ लगभग 1,500 निर्णय लिए हैं। 50वीं बैठक एक मील का पत्थर है, जो सहकारी संघवाद की सफलता और एक अच्छी और सरल कर व्यवस्था की स्थापना का संकेत देती है।’’

अभिषेक गुप्ता
अभिषेक गुप्ताauthor

छोटे शहर से, पर सपने बड़े-बड़े. किस्सागो ऐसे जो कहने-बताने और सुनाने को बेताब. कंटेंट क्रिएशन के साथ नजर से खबर पकड़ने में पारंगत और "मीडिया की मंडी" में लगभग आठ साल का अनुभव. न्यूज, सिनेमा, बाइक्स और घूमने में दिलचस्पी.

और पढ़ें
End of Article