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ज्यादा पेंशन पाने के लिए मिल सकता है 3 महीने का एक्स्ट्रा मौका, EPFO बढ़ा सकता है डेडलाइन

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jun 26, 2023, 04:43 PM IST

Government May Extend EPFO Higher Pension Scheme Deadline : ज्यादा पेंशन के लिए वो लोग पात्र हैं, जो व्यक्ति एक सितंबर 2014 से पहले से ईपीएफओ का सदस्य है और अभी भी नौकरी में है, वह 26 जून 2023 तक ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर को दिए फैसले में कहा था कि एक सितंबर 2014 के पहले जिन सब्सक्राइबर्स ने ज्यादा पेंशन के लिए ज्यादा राशि कटवाई थी। उनकी मांग को ईपीएफओ को स्वीकार करना होगा।

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ईपीएफओ पेंशन स्कीम की बढ़ सकती है डेडलाइन

Government May Extend EPFO Higher Pension Scheme Deadline : EPFO की ज्यादा पेंशन वाली योजना (EPFO Pension Scheme) की डेडलाइन सरकार बढ़ा सकती है। इस बार सरकार डेडलाइन तीन महीने बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है तो EPFO सब्सक्राइबर को बड़ी राहत मिल जाएगी। क्योंकि अभी भी स्कीम लेकर बड़े पैमाने पर कंफ्यूजन है। सब्सक्राइबर स्कीम के लिए कैसे आवेदन करना है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट जमा करना जरूरी है। इसको लेकर बड़े पैमाने पर लोगों में कंफ्यूजन बरकरार है। इसके पहले अभी जून में ही श्रम मंत्रालय ने फॉर्मूला जारी करने के बाद उसके लिए जरूरी दस्तावेज की डिटेल भी जारी की थी। फिलहाल ज्यादा पेंशन के लिए 26 जून तक अप्लाई करना की डेडलाइन है।

क्या है ज्यादा पेंशन वाली स्कीम

ज्यादा पेंशन के लिए वो लोग पात्र हैं, जो व्यक्ति एक सितंबर 2014 से पहले से ईपीएफओ का सदस्य है और अभी भी नौकरी में है, वह 26 जून 2023 तक ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर को दिए फैसले में कहा था कि एक सितंबर 2014 के पहले जिन सब्सक्राइबर्स ने ज्यादा पेंशन के लिए ज्यादा राशि कटवाई थी। उनकी मांग को ईपीएफओ को स्वीकार करना होगा। साथ ही जिन सब्सक्राइबर्स ने अभी तक ज्यादा पेंशन के लिए अतिरिक्त राशि कटवाने का फैसला नहीं लिया है, वह फैसले के 4 महीने तक आवेदन कर सकेंगे। इसी आधार पर सब्सक्राइबर्स के पास 26 जून तक आवेदन का मौका दिया गया। ईटी रिपोर्ट के अनुसार यह डेडलाइन सितंबर तक बढ़ाई जा सकती है।

जानें कितनी ज्यादा मिलेगी पेंशन

EPFO ने जो नया फॉर्मूला बनाया है, उसके तहत पेंशन कैलकुलेशन के 2 आधार तय किए गए हैं। इसके तहत जो सब्सक्राइबर एक सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन का आधार रिटायरमेंट से पहले की 12 महीने की सैलरी होगी। उसके औसत के आधार पर पेंशन का कैलकुलेशन किया जाएगा।

वहीं जो सब्सक्राइबर 2014 के बाद रिटायर हुए हैं, उनके पेंशन का आधार रिटायरमेंट से पहले की पिछले 5 साल यानी 60 महीने की सैलरी होगी। उसके औसत के आधार पर पेंशन का कैलकुलेशन किया जाएगा। चूंकि सरकार एक सितंबर 2014 को पेंशन का फॉर्मूला रिवाइज किया था,इसलिए सितंबर को आधार बनाया गया है।

मौजूदा फॉर्मूले के तहत पेंशन राशि = औसत सैलरी (12 महीने या 60 महीने के आधार पर)* कंट्रिब्यूशन के साल/70

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