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टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी! अब दिनों में नहीं, घंटों में आता है ITR रिफंड

15 सितंबर, 2025 तक ITR फाइल करना जरूरी है। अगर आपने अब तक रिटर्न नहीं भरा है तो जल्दी भर लें। इसके बाद बिलेटेड ITR भरने का विकल्प रहेगा, लेकिन देरी से फाइल करने पर जुर्माना लग सकता है और रिफंड में भी देरी हो सकती है। आइए बताते हैं अगर आप आज ITR फाइल करते हैं तो कितनी देर में आपको रिफंड मिलेगा?

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Tax Refund (Pic Credit: iStock)

Photo : iStock

ITR Refund: फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब ITR-2 और ITR-3 फॉर्म भी वेबसाइट पर एक्टिव हो चुके हैं। यही वजह है कि अब बड़ी संख्या में लोग अपना ITR भर रहे हैं।

इस बार खास बात ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत तेजी से रिफंड भेज रहा है। पहले जहां रिफंड आने में 20 दिन से लेकर 3-4 महीने तक लग जाते थे, अब कई मामलों में रिफंड सिर्फ 24 घंटे में या फिर 5 से 10 दिनों के अंदर आ रहा है।

ITR भरने की लास्ट डेट क्या है?

15 सितंबर, 2025 तक ITR फाइल करना जरूरी है। अगर आपने अब तक रिटर्न नहीं भरा है तो जल्दी भर लें। इसके बाद बिलेटेड ITR भरने का विकल्प रहेगा, लेकिन देरी से फाइल करने पर जुर्माना लग सकता है और रिफंड में भी देरी हो सकती है।

ITR कैसे भरें?

  • वेबसाइट [incometax.gov.in](https://incometax.gov.in) पर जाएं
  • PAN डालकर लॉगिन करें
  • "e-File" टैब में जाएं और "Income Tax Return" फॉर्म सिलेक्ट करें
  • असेसमेंट ईयर चुनें (2024-25)
  • अपनी कैटेगरी (Individual/HUF/Other) चुनें
  • ITR-1, ITR-2, ITR-3 या ITR-4 फॉर्म चुनें
  • सभी जानकारी भरें और अंत में E-Verify करना न भूलें
  • ITR भरने के 30 दिन के अंदर E-Verify ज़रूर करें, वरना रिफंड नहीं मिलेगा।

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे?

  • PAN और Aadhaar कार्ड
  • बैंक स्टेटमेंट
  • Form 16 (अगर सैलरीड हैं)
  • डोनेशन की रसीदें (अगर टैक्स में छूट लेना चाहते हैं)
  • स्टॉक ट्रेडिंग स्टेटमेंट (अगर निवेश किया है)
  • PAN लिंक्ड बैंक अकाउंट
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किन लोगों को ITR भरना जरूरी है?

अगर विदेश यात्रा पर ₹2 लाख से ज्यादा खर्च किया है तो आपको ITR फाइल करना जरुरी है। इसके अलावा अगर आपने बिजली पर ₹1 लाख से ज़्यादा खर्च

एक या अधिक करंट अकाउंट में ₹1 करोड़ से ज़्यादा जमा, या बिजनेस की इनकम ₹60 लाख या उससे ज्यादा है या फिर TDS या TCS ₹25,000 से ऊपर है तो आपको ITR फाइल करना जरुरी होगा।

Richa Tripathi
रिचा त्रिपाठीauthor

रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 7 वर्षों के अनुभव के साथ रिचा, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, टैक्स प्लानिंग और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। अब तक 8,000 से अधिक कंटेंट लिख चुकी रिचा की विशेषता है—जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से पाठकों तक पहुंचाना। वह ऐसी स्टोरीज तैयार करती हैं जो न केवल जानकारीपूर्ण होती हैं, बल्कि आम पाठक की वित्तीय समझ को बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं।

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