Food Safety : भारत के खाद्य सुरक्षा नियामक Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ने देश के सभी खाद्य व्यवसायों (FBOs) को सख्त निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अब से खाने-पीने की चीजों की पैकिंग (Food Packaging) या बंद करने के लिए किसी भी तरह के मेटल के पिन, स्टेपल पिन या तार का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दिया जाए। FSSAI का कहना है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें केक, मिठाई, स्नैक पैकेट और खाने के पार्सल में धातु के पिन या तार पाए गए हैं। यह सीधे तौर पर लोगों की सेहत के लिए खतरा बन सकता है।
क्यों लिया गया यह फैसला?
न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक FSSAI ने बताया कि कुछ बेकरी, मिठाई की दुकानों और फूड डिलीवरी में सजावट या पैकिंग को बंद करने के लिए मेटल के पिन और तार का इस्तेमाल किया जा रहा है। उदाहरण के लिए केक बॉक्स को बंद करने, मिठाई के डिब्बे को सुरक्षित करने या टेकअवे खाने के पैकेट को लॉक करने के लिए इनका उपयोग होता है। लेकिन समस्या यह है कि कई बार ये छोटे मेटल के टुकड़े खाने के साथ मिल सकते हैं या ठीक से नजर नहीं आते। इससे ग्राहक अनजाने में इन्हें निगल सकते हैं, जो बेहद खतरनाक हो सकता है।
स्वास्थ्य के लिए खतरा
नियामक ने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति गलती से मेटल का पिन निगल लेता है, तो यह उसके शरीर के अंदर गंभीर चोट पहुंचा सकता है। यह गले, पेट या आंतों में फंस सकता है और अंदरूनी चोट, ब्लीडिंग या संक्रमण जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। खासकर बच्चों के लिए यह खतरा और भी ज्यादा होता है, क्योंकि वे जल्दी ध्यान नहीं देते और खाने के साथ ऐसी चीजें निगल सकते हैं।
किन चीजों पर लागू होगा यह नियम?
FSSAI के निर्देश के अनुसार यह नियम सभी तरह के खाद्य उत्पादों और पैकेजिंग पर लागू होगा। इसमें शामिल हैं:-
- सजावटी केक और बेकरी आइटम
- मिठाई के डिब्बे
- स्नैक पैकेट और पाउच
- टेकअवे फूड पार्सल
- किसी भी तरह के खाने-पीने के पैकेट
- फूड बॉक्स और कंटेनर की पैकिंग
स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी खाद्य सामग्री को बंद करने, जोड़ने या सुरक्षित करने के लिए धातु पिन, स्टेपल या तार का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
खाद्य कारोबारियों को सख्त निर्देश
FSSAI ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) को निर्देश दिया है कि वे तुरंत अपनी पैकेजिंग प्रक्रिया में बदलाव करें। उन्हें अब सुरक्षित और खाद्य-ग्रेड कंटेंट का उपयोग करना होगा, जिससे किसी भी तरह का शारीरिक नुकसान न हो। नियामक ने यह भी कहा है कि अगर कोई व्यापारी इस नियम का पालन नहीं करता है और फिर भी मेटल पिन या तार का इस्तेमाल करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कानून और सजा का प्रावधान
FSSAI ने चेतावनी दी है कि इस निर्देश का पालन न करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें जुर्माना, लाइसेंस रद्द होना या अन्य कानूनी दंड शामिल हो सकते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाजार में मिलने वाला हर खाद्य उत्पाद सुरक्षित हो और उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का खतरा न हो।
FSSAI का यह कदम उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है। मेटल के पिन और तार भले ही छोटे और साधारण लगते हों, लेकिन खाने की पैकेजिंग में इनका इस्तेमाल बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए सभी खाद्य कारोबारियों को अब सुरक्षित विकल्प अपनाने और नियमों का पालन करने की सख्त जरूरत है, ताकि लोगों तक सुरक्षित भोजन पहुंच सके।
