DEMAT Nominee Deadline: यदि आप शेयर बाजार में निवेश करनेत हैं तो आपके लिए काम की खबर है। दरअसल हर शेयर बाजार निवेशक के पास जो डीमैट अकाउंट होता है उसके लेकर बड़ा अपडेट आया है। मार्केट को रेगुलेट करनी वाली संस्था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने के लिए कहा है। और इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है।
नॉमिनी के जरिए निवेशक का उसके पैसों का कानूनी रूप से उत्तराधिकारियों तय होता है। डीमैट अकाउंट में नॉमिनी का नाम ऐड करना बहुत आसान है। यदि आप ऑनलाइन नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो ई-सिग्नेचर का इस्तेमाल करके नॉमिनेशन या डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।
डीमैट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने की प्रोसेस
- सबसे पहले डीमैट अकाउंट में लॉग इन करें।
- ‘Profile segment’ पर जाकर ‘My nominees’ पर जाएं
- ‘add nominee’ या ‘opt-out’ चुनें।
- डिटेल्स भरें और नॉमिनी व्यक्ति का एक आईडी प्रूफ अपलोड करें
- नॉमिनी हिस्से को प्रतिशत में दर्ज करें
- आधार OTP के साथ डॉक्यूमेंट पर ई-सिग्नेचर करें। नॉमिनी व्यक्ति के डिटेल्स चेक करने के बाद नॉमिनी एड कर दिया जाएगा।
किसे बना सकते हैं नॉमिनी?
पिता, माता, पति/पत्नी, भाई-बहन, बच्चे या किसी अन्य व्यक्ति को नॉमिनेट किया जा सकता है। एक माइनर को भी नॉमिनी के रूप में जोड़ा जा सकता है। नाबालिग के अभिभावकों की डिटेल्स देनी होगी.
