बिजनेस

BS-6 से नीचे की गाड़ी की दिल्ली में आज से एंट्री नहीं, 20 हजार तक का चालान

दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए वाहनों की आवाजाही पर सख्ती बढ़ा दी गई है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली जाने से पहले जान लें किन गाड़ियों पर रोक है और कौन-से रास्ते अपनाने होंगे।

Image

BS6 No Entry

दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए राजधानी में वाहनों की एंट्री को लेकर नए प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। इसका असर नोएडा और ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाने वाले वाहन चालकों पर भी पड़ेगा। इसी को देखते हुए गौतमबुद्धनगर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को दिल्ली जाने से पहले अपने वाहन के उत्सर्जन मानक की जांच करने और नए नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है।

कार्यालय पुलिस उपायुक्त यातायात, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार, दिल्ली में दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड BS6 से कम मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा यात्री बसों और भारी माल ढोने वाले ट्रकों की आवाजाही पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। नियमों के मुताबिक, BS6 मानक वाले वाहनों के साथ CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को निर्धारित शर्तों के तहत दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। ऐसे में नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोगों को अपनी गाड़ी के नियमों की जानकारी पहले ही ले लेनी चाहिए।

दिल्ली जाने के लिए इन रास्तों का करें इस्तेमाल

दिल्ली से होकर दूसरे राज्यों की तरफ जाने वाले वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक रास्ते भी बताए हैं। ऐसे वाहन नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे या यमुना एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जीरो पॉइंट, परी चौक, कस्बा कासना और सिरसा होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (EPE) तक पहुंचा जा सकता है। यहां से वाहन चालक अपने गंतव्य की तरफ जा सकेंगे। इस रास्ते का इस्तेमाल करने से दिल्ली के प्रतिबंधित मार्गों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर भी रोक

GRAP के तहत गौतमबुद्धनगर में पुराने वाहनों को लेकर भी सख्ती की जाएगी। एडवाइजरी के मुताबिक, 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध का पालन कराया जाएगा। अगर कोई वाहन चालक इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ऐसे वाहनों को जब्त भी किया जा सकता है और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इमरजेंसी वाहनों को इस नियम से छूट रहेगी. BS-3 पेट्रोल, BS-4 डीजल या ऐसे कोई पुराना बाहरी राज्य का वाहन दिल्ली की सड़कों पर दिखा तो उस पर 20 हजार का भारी जुर्माना लगाया गया.

ट्रैफिक पुलिस ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से निजी वाहनों का इस्तेमाल न करें। संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, ताकि सड़कों पर वाहनों की संख्या और प्रदूषण कम किया जा सके। किसी भी तरह की यातायात संबंधी जानकारी या परेशानी होने पर लोग ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सऐप नंबर 7065100100 और आधिकारिक एक्स हैंडल @noidatraffic से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

इसलिए अगर आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले अपनी गाड़ी का BS मानक और लागू प्रतिबंध जरूर जांच लें। इससे रास्ते में चालान, वाहन जब्त होने और ट्रैफिक जाम जैसी परेशानियों से बचने में मदद मिलेगी।

Richa Tripathi
रिचा त्रिपाठीauthor

रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 7 वर्षों के अनुभव के साथ रिचा, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, टैक्स प्लानिंग और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। अब तक 8,000 से अधिक कंटेंट लिख चुकी रिचा की विशेषता है—जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से पाठकों तक पहुंचाना। वह ऐसी स्टोरीज तैयार करती हैं जो न केवल जानकारीपूर्ण होती हैं, बल्कि आम पाठक की वित्तीय समझ को बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं।

और पढ़ें
End of Article