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क्या ट्रेन में आप पटाखे ले जा सकते हैं? जान लें रेलवे का नियम

दिवाली पर बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से अपने घर जाते हैं। ऐसे में कई यात्री अपने साथ पटाखे भी ले जाने की सोचते हैं। लेकिन क्या रेलवे इसकी इजाजत देता है? सफर से पहले यह नियम जानना जरूरी है।

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क्या ट्रेन में आप पटाखे ले जा सकते हैं? जान लें रेलवे का नियम

दिवाली और छठ जैसे त्योहारों पर बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से अपने घर जाते हैं। इस दौरान कई यात्री अपने साथ मिठाई, कपड़े और त्योहार का सामान लेकर सफर करते हैं। कुछ लोग पटाखे भी साथ ले जाने की सोचते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेन में पटाखे लेकर सफर करना गैरकानूनी है? भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पटाखों और ज्वलनशील चीजों को ट्रेन में ले जाने पर रोक लगा रखी है। अगर कोई यात्री ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

ट्रेन में पटाखे ले जाना है मना

भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, ट्रेन में पटाखे, बम और दूसरे विस्फोटक पदार्थ लेकर सफर करने की अनुमति नहीं है। पटाखों में मौजूद बारूद और ज्वलनशील सामग्री आग लगने या विस्फोट का कारण बन सकती है। ट्रेन में एक साथ सैकड़ों यात्री सफर करते हैं। ऐसे में अगर किसी डिब्बे में आग लगती है तो बड़ा हादसा हो सकता है। यही वजह है कि रेलवे ने इस तरह की चीजों को प्रतिबंधित सामान की सूची में रखा है। सिर्फ पटाखे ही नहीं, पेट्रोल, केरोसिन, गैस सिलेंडर, एसिड और दूसरे ज्वलनशील पदार्थ भी ट्रेन में ले जाना प्रतिबंधित है।

पकड़े जाने पर कितनी हो सकती है सजा?

रेलवे एक्ट 1989 की धारा 164 के तहत ट्रेन में गैरकानूनी तरीके से खतरनाक सामान ले जाना दंडनीय अपराध है। अगर कोई यात्री पटाखे या दूसरे खतरनाक पदार्थ लेकर पकड़ा जाता है तो उसे अधिकतम 3 साल तक की जेल या 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। इसके अलावा अगर ऐसे सामान की वजह से रेलवे या किसी यात्री को नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई की जिम्मेदारी भी संबंधित व्यक्ति की हो सकती है।

इन चीजों को भी ट्रेन में न ले जाएं

रेलवे के नियमों के तहत पटाखों के अलावा गैस सिलेंडर, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, एसिड और आग पकड़ने वाली दूसरी चीजें भी प्रतिबंधित हैं। यहां तक कि ऐसी सामग्री को सामान के रूप में बुक कराना भी नियमों के तहत अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। रेलवे कर्मचारी को किसी पैकेट में संदिग्ध सामान होने का शक होता है तो वह उसकी जांच भी कर सकता है।

सफर से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप दिवाली पर ट्रेन से घर जा रहे हैं तो अपने बैग में पटाखे या कोई ज्वलनशील सामान न रखें। रेलवे स्टेशन और ट्रेन में सुरक्षा जांच के दौरान ऐसा सामान मिलने पर कार्रवाई हो सकती है। अगर आपको किसी यात्री के पास संदिग्ध विस्फोटक या ज्वलनशील सामान दिखाई देता है तो रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर इसकी जानकारी दे सकते हैं। त्योहार की खुशियां मनाने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है।

Richa Tripathi
रिचा त्रिपाठीauthor

रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 7 वर्षों के अनुभव के साथ रिचा, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, टैक्स प्लानिंग और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। अब तक 8,000 से अधिक कंटेंट लिख चुकी रिचा की विशेषता है—जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से पाठकों तक पहुंचाना। वह ऐसी स्टोरीज तैयार करती हैं जो न केवल जानकारीपूर्ण होती हैं, बल्कि आम पाठक की वित्तीय समझ को बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं।

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