बजट 2026

Budget 2024: शेयर बाजार में निवेश से पहले जान लें कितना बढ़ गया टैक्स, अब इन 4 पर देना होगा ज्यादा पैसा

F&O And LTCG-STCG Hikes: फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स को एक बड़ा झटका देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एसटीटी रेट को 0.01 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.02 प्रतिशत करने की घोषणा की। इस प्रस्ताव को लागू करने के बाद, इक्विटी और इंडेक्स ट्रेडर्स को अपने ट्रेड के लिए दोगुना टैक्स देना होगा।

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एसटीटी और एलटीसीजी-एसटीसीजी में बढ़ोतरी

Photo : Times Now Digital
KEY HIGHLIGHTS
  • बजट से शेयर बाजार को लगा झटका
  • बढ़ाए गए 4 टैक्स
  • LTCG-STCG में बढ़ोतरी

STT And LTCG-STCG Hikes: मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। बजट से शेयर बाजार के निवेशकों को निराशा हुई, जिसकी वजह लॉन्ग और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को बढ़ाना और शेयर बायबैक पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। बजट में फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) ट्रेडर्स को भी झटका दिया गया है। इससे शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। करीब साढ़े 12 बजे सेंसेक्स 1100 अंक और निफ्टी 370 अंक तक टूट गया था। हालांकि बाद में शेयर बाजार में रिकवरी हुई। करीब 1.30 बजे सेंसेक्स 510 अंक गिरकर 79,992.23 पर और निफ्टी 229 अंक फिसलकर 24,280.35 पर है। आगे जानिए शेयर बाजार से जुड़े कौन से टैक्स बढ़ाए गए हैं और कौन से नए टैक्स का प्रस्ताव रखा गया है।

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फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स को झटका

फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) ट्रेडर्स को एक बड़ा झटका देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एसटीटी (Security Transactions Tax) रेट को 0.01 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.02 प्रतिशत करने की घोषणा की। इस प्रस्ताव को लागू करने के बाद, इक्विटी और इंडेक्स ट्रेडर्स को अपने ट्रेड के लिए दोगुना टैक्स देना होगा।

वित्त मंत्री ने एसटीटी दर को दोगुना करने के बजट प्रस्ताव की घोषणा करते हुए कहा, "मेरे पास टैक्स बेस को बढ़ाने के दो प्रस्ताव हैं। इनमें सिक्योरिटीज के फ्यूचर और ऑप्शन पर एसटीटी को क्रमशः 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। दूसरा शेयरों की बायबैक पर होने वाली इनकम पर टैक्स लगेगा। ये टैक्स कंपनी को शेयर वापस बेचने वालों को बायबैक इनकम पर देना होगा।

उदाहरण से समझिए बायबैक पर टैक्स का मतलब

उदाहरण के लिए यदि कोई कंपनी बायबैक (अपने ही शेयर मौजूदा शेयरधारकों से वापस खरीदना) करती है, तो पैसा बायबैक में कंपनी को शेयर बेचने वालों को मिलेगा, उस पर टैक्स लगाया जाएगा।

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) टैक्स रेट में बढ़ोतरी

  • नई रेट : 20%
  • पुरानी रेट: 15%

शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रेट को 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स रेट में बढ़ोतरी

  • नई रेट : 12.5%
  • पुरानी रेट : 10%

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रेट को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है।

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन छूट बढ़ी

हालांकि एक राहत शेयर बाजार के निवेशकों की गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन छूट बढ़ाई गई है। इसके तहत नई छूट लिमिट 1.25 लाख रु है, जो कि अब तक 1 लाख रु थी। इसका मतलब है कि सालाना अब 1.25 लाख रुपये तक के कैपिटल गेन को कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट मिलेगी।

Kashid Hussain
काशिद हुसैन author

<p>काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की बिजनेस टीम में वह शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और आर्थिक जगत से जुड़ी सभी तरह की स्टोरी और वेब स्टोरी करते हैं। रिसर्च आधारित स्टोरी के लिए नए एंगल तलाश करना और रीडर्स की रुचि के अनुसार कॉपी लिखने पर फोकस रहता है। शेयर बाजार में खास रुचि है और इससे जुड़ी रियल टाइम खबरें कम समय में लगाने में विशेषज्ञता है। मीडिया में काम करने का 8 वर्षों का अनुभव है, जिसमें गुडरिटर्न्स और शेयर मंथन वेबसाइटों के अलावा निवेश मंथन पत्रिका में भी काम किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन के बाद आईआईएमसी, नई दिल्ली से रेडियो एंव टेलीविजन में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन के दौरान सहारा समय और सिटी न्यूज में इंटर्नशिप के साथ-साथ अखबार और वेबसाइट के लिए लिखना शुरू कर दिया था। काशिद को किताबें पढ़ना, फिल्में देखना और क्रिकेट में रुचि है। बिजनेस के अलावा खेल जगत और इंटरनेशनल खबरों में भी रुचि है।<br></p>

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