PM Kisan Yojana: इन किसानों को लौटाने होंगे किस्त के पैसे, जानें क्यों और कैसे

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Sep 12, 2022, 10:13 AM IST

PM Kisan Samman Nidhi Yojana Payment Refund: पीएम किसान योजना की 11वीं किस्‍त 31 मई 2022 को ट्रांसफर हुई थी। अब अन्नदाता 12वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

PM Kisan Yojana: इन किसानों को लौटाने होंगे किस्त के पैसे, जानें क्यों और कैसे

PM Kisan Samman Nidhi Yojana Payment Refund: प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए सबसे सफल योजनाओं में से एक है। इसके तहत सरकार किसानों को एक साल में कुल 6000 रुपये का लाभ देती है। यह लाभ योजना के तहत आवेदन करने वाले सभी पात्र किसानों को मिलता है। लेकिन कई अपात्र किसान भी इसका फायदा उठा रहे हैं। प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के तहत, जो किसान आयकर भरने या अन्य मुद्दों के कारण अपात्र पाए गए हैं, उन्हें योजना के तहत प्राप्त धन को भारत सरकार को वापस करना होगा।

पीएम किसान योजना की राशि कैसे लौटा सकते हैं किसान? (How to return PM Kisan Yojana amount)

  1. इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. अब ऑनलाइन रिफंड पर क्लिक करें।
  3. 'अगर पहले भुगतान नहीं किया गया था तो अब ऑनलाइन राशि वापस करने के लिए इस विकल्प का चयन करें' पर क्लिक करें।
  4. सर्च करने के लिए आधार नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, विकल्प में से किसी एक चयन करें।
  5. अगर आधार का चयन किया है तो आधार नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड डालें।
  6. अब 'डेटा प्राप्त करें' पर क्लिक करें। अगले पेज पर आपको पिछले भुगतान के साथ अपनी सभी जानकारी मिलेगी।
  7. रिफंड पेमेंट टिकबॉक्स पर क्लिक करें और सभी जरूरी जानकारी डालकर पुष्टि करें।
  8. अगले पेज पर रिफंड के सभी जानकारी प्रदर्शित होगी। यहां कंफर्म पर क्लिक करें।
  9. पेमेंट पेज के अंतर्गत, भुगतान करने के लिए बैंक का चयन करें।

आयकर दाखिल करने वाले किसानों के लिए:

  • बैंक का नाम: भारतीय स्टेट बैंक
  • अकाउंट नंबर: 40903138323
  • IFSC कोड: SBIN0006379

अन्य कारणों से राशि की वापसी के लिए:

  • बैंक का नाम: भारतीय स्टेट बैंक
  • अकाउंट नंबर: 40903140467
  • IFSC कोड: SBIN0006379

इस बात का रखें ध्यान - रिफंड के बाद किसान को रिफंड की रसीद के साथ जिला कृषि अधिकारी या कृषि समन्वयक को एप्लीकेशन देना अनिवार्य होगा।

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