NPS Scheme: राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना (Social Security Scheme) है, जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति (Retirement) के बाद व्यक्तियों को स्थिर आय प्रदान करना है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत में पेंशन फंडों की नियामक संस्था, PFRDA खुदरा निवेशकों के लिए इसे आकर्षक बनाने के लिए कई नियमों में बदलाव कर रही है। यह एक हाइब्रिड निवेश योजना है (जो इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करती है) इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि यह छोटी मात्रा में निवेश करके युवा को उनकी सेवानिवृत्ति के लिए एक बड़ा कोष जमा करने में मदद कर सकता है।
अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग (Retirement Planning) में देरी की है और आपकी उम्र 35 साल हो गई है, तब भी आप एनपीएस में निवेश कर सकते हैं। आइए जानते हैं 50,000 रुपये मासिक पेंशन के लिए आपको कितना निवेश (Investment) करना होगा।
एनपीएस कैलकुलेटर (NPS Calculator)
अगर आपकी आयु 35 वर्ष है और आप इसमें 60 साल की उम्र तक हर महीने 15,000 रुपये योगदान करते हैं, तो आइए जानते हैं आपको कितना फायदा होगा।
- एनपीएस में मासिक निवेश: 15,000 रुपये
- 25 वर्षों में कुल योगदान: 45 लाख रुपये
- निवेश पर अनुमानित रिटर्न: 10 फीसदी
- परिपक्वता पर कुल राशि: 2 करोड़ रुपये
- वार्षिकी खरीद: 50 फीसदी
- अनुमानित वार्षिकी दर: 6 फीसदी
- 60 साल की उम्र में पेंशन: 50,171 रुपये प्रति महीना
(नोट: यह गणना NPS Trust Calculator के माध्यम से की गई है। यह एक अनुमानित आंकड़ा है। वास्तविक आंकड़े भिन्न हो सकते हैं।)
अगर आप एनपीएस में 50 फीसदी एन्युटी (न्यूनतम 40 फीसदी की आवश्यकता है) लेते हैं और एन्युटी दर 6 फीसदी प्रति वर्ष है, तो रिटायरमेंट के बाद आपको एकमुश्त 1 करोड़ रुपये मिलेंगे और एक करोड़ रुपये एन्युटी में जाएंगे। इस एन्युटी राशि से आपको हर महीने 50,171 रुपये की पेंशन मिलेगी। एन्युटी राशि जितनी अधिक होगी, आपको उतनी ही अधिक पेंशन मिलेगी।
क्या है एन्युटी? (What is Annuity)
दरअसल, एन्युटी आपके और बीमा कंपनी (Insurance Company) के बीच एक अनुबंध है। नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में रकम का कम से कम 40 फीसदी एन्युटी खरीदना जरूरी होता है। यह राशि जितनी अधिक होगी, पेंशन राशि भी उतनी ही अधिक होगी। एन्युटी के तहत निवेश की गई राशि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रूप में प्राप्त होती है और एनपीएस की शेष राशि को एकमुश्त निकाला जा सकता है।
कौन कर सकता है NPS में निवेश?
NPS में भारत का कोई भी नागरिक, जिसकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच है, कुछ आवश्यक प्रक्रियाओं के बाद निवेश कर सकता है। एनपीएस में जमा राशि के निवेश की जिम्मेदारी PFRDA द्वारा पंजीकृत पेंशन फंड मैनेजरों को दी जाती है। वे निश्चित आय के साधनों के अलावा आपके निवेश को इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियों और गैर-सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं।
क्या टैक्स में मिलेगी छूट?
एनपीएस के तहत आयकर अधिनियम की धारा 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। अगर आपने Section 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की लिमिट पूरी कर ली है, तो एनपीएस आपको अतिरिक्त टैक्स सेविंग्स में भी मदद कर सकता है। इस योजना की परिपक्वता पर राशि के 60 फीसदी तक की निकासी पर कर नहीं लगता है।

