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UAN KYC Update: आधार-पैन में नाम या बर्थ डेट अलग होने से रुक सकता है PF का पैसा, ऐसे ठीक करें मिसमैच

UAN पोर्टल पर आधार-पैन डिटेल्स मिसमैच होने से आपका पीएफ क्लेम अटक सकता है। अगर आपके नाम की स्पेलिंग या जन्मतिथि में गड़बड़ी है, घर बैठे आप इसे आसानी से सुधार सकते हैं।

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UAN KYC Update

जब आप अपने पीएफ खाते से ऑनलाइन पैसा निकालने या ट्रांसफर करने के लिए आवेदन करते हैं, तो ईपीएफओ (EPFO) का सिस्टम सबसे पहले आपके यूएएन (UAN) डेटा की तुलना आपके आधार और पैन कार्ड के डेटाबेस से करता है। अगर आपके आधार कार्ड पर नाम की स्पेलिंग कुछ और है और पीएफ रिकॉर्ड में कुछ और, या फिर जन्मतिथि में थोड़ा भी अंतर है, तो सिस्टम सुरक्षा कारणों से आपके क्रेडेंशियल्स को सत्यापित (Verify) नहीं कर पाता। इस तकनीकी मिसमैच के कारण आपका ई-केवाईसी अधूरा रह जाता है। नतीजा यह होता है कि आप चाहकर भी अपने ही पैसे को आपातकाल में नहीं निकाल पाते और आपका क्लेम बार-बार रिजेक्ट होता रहता है।

ऑनलाइन सुधार करने का आसान तरीका

ईपीएफओ ने इस समस्या को डिजिटल रूप से हल करने के लिए अपने 'सदस्य सेवा पोर्टल' (Member Unified Portal) पर 'जॉइंट डिक्लेरेशन' (Joint Declaration) की ऑनलाइन सुविधा दी है। अपनी जानकारियों को दुरुस्त करने के लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं

  • सबसे पहले ईपीएफओ के आधिकारिक मेंबर पोर्टल पर जाएं और अपने 12 अंकों के यूएएन (UAN), पासवर्ड और कैप्चा कोड की मदद से लॉगइन करें।
  • लॉगइन करने के बाद, ऊपर दिए गए मेनू बार में 'Manage' टैब पर क्लिक करें। यहां आपको 'Modify Basic Details' या 'Joint Declaration' का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
  • स्क्रीन पर आपके पीएफ खाते की मौजूदा डिटेल्स (जो गलत हैं) दिखाई देंगी। इसके ठीक बगल में आपको सही जानकारी (जो आपके आधार/पैन कार्ड के अनुसार है) भरने का कॉलम मिलेगा। वहां अपना सही नाम, जन्मतिथि, लिंग या अन्य जरूरी विवरण ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
  • सुधार के दावे को साबित करने के लिए आपको अपने वैध दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी (PDF फॉर्मेट में) अपलोड करनी होगी।
  • सभी विवरण भरने और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, आधार आधारित ओटीपी (OTP) के जरिए अनुरोध को सबमिट कर दें।

एम्प्लॉयर (कंपनी) और ईपीएफओ की मंजूरी है जरूरी

ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट करने मात्र से ही आपके रिकॉर्ड में तुरंत सुधार नहीं होता। आपके द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट सबसे पहले आपकी मौजूदा या पिछली कंपनी (Employer) के पास डिजिटल अप्रूवल के लिए जाती है। आपकी कंपनी अपने रिकॉर्ड से आपके दस्तावेजों का मिलान करेगी और उसे आगे फॉरवर्ड (Approve) करेगी। इसके बाद यह रिक्वेस्ट संबंधित ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय (Field Office) के पास जाएगी। ईपीएफओ अधिकारी दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच करने के बाद इसे अंतिम रूप से मंजूरी देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक का समय लग सकता है।

अंतर बहुत ज्यादा हो, तो क्या करें?

यदि आपके पीएफ रिकॉर्ड और आधार की जन्मतिथि में 3 साल से ज्यादा का अंतर है, या नाम पूरी तरह से अलग है, तो कई बार ऑनलाइन सिस्टम इसे स्वीकार नहीं करता। ऐसी स्थिति में आपको ऑफलाइन 'जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म' का सहारा लेना होगा। इस फॉर्म को ईपीएफओ की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म में अपनी सही जानकारियां भरें, उस पर अपनी कंपनी के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर लगवाएं। इसके बाद इस फॉर्म को अपने जरूरी पहचान पत्रों (जैसे पैन, आधार, पासपोर्ट या स्कूल सर्टिफिकेट) की प्रतियों के साथ नजदीकी पीएफ कार्यालय में जाकर फिजिकल रूप से जमा करना होगा।

Richa Tripathi
रिचा त्रिपाठीauthor

रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 7 वर्षों के अनुभव के साथ रिचा, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, टैक्स प्लानिंग और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। अब तक 8,000 से अधिक कंटेंट लिख चुकी रिचा की विशेषता है—जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से पाठकों तक पहुंचाना। वह ऐसी स्टोरीज तैयार करती हैं जो न केवल जानकारीपूर्ण होती हैं, बल्कि आम पाठक की वित्तीय समझ को बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं।

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