पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने पाकिस्तानी रेजर्स पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इमरान खान को जब गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने दावा किया कि उनके साथ एक आतंकवादी की तरह व्यवहार किया गया।
सुप्रीम कोर्ट से रिहाई
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान ने गुरुवार को आरोप लगाया कि उन्हें इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के बाहर से अगवा किया गया और पुलिस ने लाठियों से पीटा। इमरान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध ठहराया और रिहा करने का आदेश दिया।
क्या कहा इमरान खान ने
इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- "मुझे हाई कोर्ट से अगवा किया गया था और लाठियों से भी पीटा गया था। यह किसी अपराधी के साथ भी नहीं किया गया है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अभी भी नहीं पता कि क्या हुआ है। अगर कोई मुझे गिरफ्तार करना चाहता है, तो मुझे वारंट दिया जाना चाहिए।"
हाईकोर्ट में होगी पेशी
सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध बताया और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को शुक्रवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।
रिहाई मिली लेकिन नहीं जा सकेंगे घर
कोर्ट ने इमरान खान को अपने परिवार से मिलने की अनुमति भी दी, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें घर जाने की इजाजत नहीं दी। इमरान खान को इस्लामाबाद के पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में रखा जाएगा। अल-कादिर ट्रस्ट मामले में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई अध्यक्ष की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से उन्हें हिरासत में लिए जाने के तरीके पर नाराजगी भी जताई।
कोर्ट परिसर से गिरफ्तारी नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत के रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना किसी को भी अदालत से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इमरान खान को मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से गिरफ्तार किया गया था।
