Imran Khan Bail: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इमरान खान पर अल-कादिर ट्रस्ट केस में भ्रष्टाचार करने का आरोप है, इसी मामले में उन्हें 9 मई को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद काफी हंगामा मचा।
सभी मामलों में बेल
फिर 11 मई को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली थी और कोर्ट ने तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था, साथ ही जमानत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए इमरान को कहा गया था। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी इमरान को राहत मिल गई है और उन्हें सभी मामलों में बेल मिल गई है। कोर्ट ने अधिकारियों ने उन्हें 17 मई तक किसी भी नए मामले में गिरफ्तार करने के लिए नहीं कहा है।
कड़ी सुरक्षा में हुए पेश
पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान खान इस सप्ताह की शुरुआत में अपनी गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में जमानत की सुनवाई के लिए पेश हुए। वह इस्लामाबाद उच्च न्यायालय, एक उच्च सुरक्षा वाले काफिले में पहुंचे।
121 मामले हैं दर्ज
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में उनके अभियोग पर रोक लगा दी है। इमरान खान पर देशद्रोह, ईशनिंदा, हिंसा भड़काने और आतंकवाद के आरोपों सहित कुल 121 मामले हैं।
पाक पीएम का हमला
पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान की पार्टी के प्रदर्शनकारियों ने देश के शहीदों का इस तरह से अपमान किया है, जैसा हमारे दुश्मनों ने भी नहीं किया। शहबाज ने कहा- "सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले... देश में इससे बड़ा आतंकवाद नहीं हो सकता।"
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) (पीएमएल-एन) और उसके नेताओं के "राजनीतिक उत्पीड़न" के दौरान "चुप रहने" के लिए अदालतों से सवाल भी किया।
