Rashtravad: CEC ज्ञानेश कुमार द्वारा दोनों चुनाव आयुक्तों को नजरअंदाज कर SIR पर फैसले लेने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर Supreme Court में सुनवाई हुई।इस दौरान SC ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI), मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त (EC) सुप्रीम कोर्ट को जवाब देंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा है।