8वीं पास युवाओं को योगी सरकार दे रही 5 लाख रुपये की मदद, इस तरह करें आवेदन
- Edited by: आलोक कुमार
- Updated Dec 26, 2025, 03:42 PM IST
राज्य सरकार का उद्देश्य इस स्कीम के जरिेय राज्य में युवा उद्यमी बनना और रोजगार सृजन करना है। इस योजना का लक्ष्य सालाना 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना है, जिससे अगले दशक में लगभग 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
योगी आदित्यनाथ (CM X Handle)
उत्तर प्रदेश में युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना देने के लिए योगी सरकार 5 लाख रुपये की मदद मुहैया करा रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA) के तहत यह बिना गरंटी के लोन राज्य सरकार 8वीं पास युवाओं को स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए दे रही है। इस स्कीम के तहत युवा 4 वर्षों के लिए औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में काम शुरू करने के लिए ₹5 लाख तक का ब्याज-मुक्त लोन ले सकते हैं। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, एमएसएमई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद, चयनित आवेदकों को यह ब्याज मुक्त लोन दी जाती है। इसके लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा 8 पास और उम्र 18 से 45 साल होनी चाहिए।
इस स्कीम का उद्देश्य
राज्य सरकार का उद्देश्य इस स्कीम के जरिेय राज्य में युवा उद्यमी बनना और रोजगार सृजन करना है। इस योजना का लक्ष्य सालाना 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना है, जिससे अगले दशक में लगभग 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस स्कीम के तहत 5 लाख रुपये के लोन को भुगतान करने पर ₹7.5 लाख तक का लोन दूसरे चरण में लिया जा सकता है।
स्कीम का लाभ लेने के लिए पात्रता
- शैक्षिक योग्यता: ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सरकारी योजनाओं जैसे कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जिला एक उत्पाद प्रशिक्षण और टूलकिट योजना और अन्य के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री रखने वाले युवा।
- आयु सीमा: आमतौर पर, आवेदकों की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
चरण 1: अपना आवेदन शुरू करने के लिए एमवाईयूवीए योजना के लिए नामित आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं।
चरण 2: शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और परियोजना प्रस्ताव सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
चरण 3: आपका आवेदन पात्रता जांच और सत्यापन प्रक्रिया से गुजरता है।
चरण 4: राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित और ग्रामीण बैंकों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है।
आवश्यकताएं
शैक्षिक प्रमाण पत्र: प्रशिक्षण या शैक्षिक योग्यता का प्रमाण।
पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, या सरकार द्वारा जारी कोई आईडी।
निवास प्रमाण: उत्तर प्रदेश में निवास की पुष्टि करने वाले दस्तावेज़।
परियोजना प्रस्ताव: प्रस्तावित उद्यमशीलता उद्यम की विस्तृत योजना।
बैंक खाता विवरण