इन महिलाओं को सरकार देगी हर साल 16000 से ज्यादा की पेंशन, चेक करें क्या है स्कीम
- Authored by: शिवानी कोटनाला
- Updated Feb 4, 2026, 05:48 PM IST
देश में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक परित्यक्त महिला पेंशन योजना (Deserted Women Pension Scheme) है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1400 रुपए तक की पेंशन दी जाती है।
इन महिलाओं को सरकार देगी हर महीने पेंशन (Photo: iStock)
Pension Scheme: भारत सरकार की ओर से देश के नागिरकों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। यह योजनाएं कई बार केंद्र और राज्य सरकार की ओर से समाज के किसी खास वर्ग के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए चलाई जाती हैं। ऐसी ही एक स्कीम परित्यक्त महिला पेंशन योजना (Deserted Women Pension Scheme) है।
परित्यक्त महिला पेंशन योजना क्या है
परित्यक्त महिला पेंशन योजना (Deserted Women Pension Scheme) उत्तराखंड सरकार की ओर से चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की परित्यक्त (छोड़ी गई) विवाहित महिलाओं, मानसिक रूप से बीमार पति/पत्नी और निराश्रित अविवाहित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। योजना के तहत महिलाओं को मासिक पेंशन उपलब्ध करवाई जाती है।
कितनी पेंशन मिलती है
इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 1,200 रुपए की पेंशन मिलती है, और जीवनसाथी की मानसिक विकलांगता की स्थिति में यह राशि 1,400 रुपए प्रति माह रखी गई है।
योजना के लिए पात्रता
योजना के लिए आवश्यक पात्रता को लेकर साफ किया गया है कि आवेदक का उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इसके अलावा, आवेदक के परिवार की मासिक आय 4,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए या आवेदक BPL (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी का होना चाहिए।
कौन ले सकता है पेंशन
- ऐसी विवाहित महिला जिसे पति ने छोड़ दिया हो (परित्यक्त)।
- परित्यक्त पति या पत्नी, जिनका जीवनसाथी मानसिक रूप से बीमार हो।
- 40 वर्ष से अधिक आयु की निराश्रित अविवाहित महिला।
योजना की कुछ विशेष शर्तें
पति द्वारा छोड़ी गई (परित्यक्त) महिलाओं के लिए-
- शादी को कम से कम 1 साल से ज्यादा समय हो चुका हो।
- पति कम से कम 1 साल से लापता हो या उसने महिला को छोड़ दिया हो।
- छोड़े जाने (परित्याग) की घोषणा को ग्राम प्रधान या वार्ड सदस्य द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।
मानसिक रूप से बीमार पति/पत्नी के मामले में-
सरकारी अस्पताल से विकलांगता प्रमाण-पत्र (Disability Certificate)जमा करना होगा, जो यह प्रमाणित करे कि मानसिक बीमारी के कारण वे जीविकोपार्जन (कमाने) में असमर्थ हैं।
निराश्रित अविवाहित महिलाओं के लिए-
- महिला की आयु 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- अगर महिला भविष्य में विवाह कर लेती है तो यह पेंशन योजना बंद कर दी जाएगी।
कैसे करें आवेदन
इस योजना के लिए आवेदक जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से विभाग केपेंशन पोर्टल (https://ssp.uk.gov.in) पर अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा, अपुणी सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। उमंग ऐप के जरिए भी आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए ऐप में Deserted Women Pension Scheme को सर्च कर सकते हैं।