PF Withdrawal: अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य हैं और हर महीने आपकी सैलरी से आपका PF कटता है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मंगलवार को सरकार ने काफी बड़ा फैसला लेते हुए PF अकाउंट में मौजूद पैसे निकालने की लिमिट को बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी देते हुए बताया है कि अब इमरजेंसी में EPFO के सदस्य अकाउंट से एक बार में 1 लाख रुपये तक की रकम निकाल सकते हैं। पहले PF अकाउंट से इमरजेंसी में एक बार में केवल 50,000 रुपये ही निकाले जा सकते थे।
एक और जरूरी बदलाव
PF संबंधित एक अन्य बदलाव भी सरकार द्वारा किया गया है। अगर किसी कर्मचारी को संस्था में 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं लेकिन वह अपने PF अकाउंट से पैसे निकलना चाहता है तो अब वह ऐसा कर सकता है। पहले किसी भी कर्मचारी को पैसे निकालने के लिए कम से कम 6 महीने की नौकरी करनी पड़ती थी पर अब ऐसा नहीं है। सरकार द्वारा लिए गए इन फैसलों की वजह से लोगों को बहुत फायदा होगा। अचानक जरूरत पड़ने पर पहले लोग केवल 50,000 रुपये ही निकाल पाते थे जबकि अब वह 1 लाख रुपये निकाल पायेंगे।
एक और खुशखबरी
अन्य बड़े बदलावों के साथ ही सरकार ने एक और महत्त्वपूर्ण बदलाव किया है। ऐसे संस्थान जो EPFO का हिस्सा नहीं हैं, वो राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाने वाले प्रोविडेंट फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी संस्थाएं, जिनकी स्थापना 1954 में EPFO की स्थापना से पहली हो चुकी थी, वो अपना खुद का निजी रिटायरमेंट फंड भी चला सकती हैं। केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान में बताया है कि ऐसी कुल 17 कंपनियां हैं और इनके कर्मचारियों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है और इनके पास मौजूद फंड 1000 करोड़ से भी अधिक है। ये कंपनियां अगर चाहें तो अपने निजी फंड की बजाय EPFO का चुनाव भी कर सकती हैं।
