CM Yuva Swarojgar Yojana: बिना ब्याज दर के 25 लाख रुपये का लोन.. जानें क्या है सीएम युवा स्वरोजगार योजना, कैसे करें आवेदन

CM Yuva Swarojgar Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने व रोजगार का सृजन करने के लिए सीएम युवा स्वरोजगार योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को कम ब्याज दर पर 25 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। जानें क्या है सीएम युवा स्वरोजगार योजना, कैसे करें अप्लाई।

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सीएम युवा स्वरोजगार योजना क्या है? कैसे उठाएं लाभ

मुख्य बातें
  • कम ब्याज दर पर 25 लाख रुपये का लोन।
  • इस योजना का लक्ष्य शिक्षित युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
  • 18 से 40 वर्ष के लोग इस योजना का उठा सकते हैं लाभ।

CM Yuva Swarojgar Yojana Online Application: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने व शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही है। साथ ही प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने व कुशल रोजगार के योग्य बनाने के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं योगी सरकार शिक्षित युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (CM Yuva Swarojgar Yojana UP) लेकर आई है। इस योजना के तहत शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर 25 लाख का लोन दिया जा रहा है। इसे दो क्षेत्रों इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में विभाजित किया गया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए प्रदेश सरकार 25 लाख रुपये का लोन दे रही है। जबकि सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख का लोन दिया जा रहा है। हालांकि इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी उठा सकते हैं। यह ऋण एक जनपद एक उत्पाद के लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा। साथ ही प्रदेश सरकार इस योजना के तहत लाभार्थियों को लोन पर सब्सिडी भी दे रही है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उन लोगों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है, जो दशकों से अपना छोटा-मोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन एकमुश्त राशि ना होने के चलते उन्हें पीछे हटना पड़ता है। ऐसे में इस लेख के माध्यम से आइए जानते हैं क्या है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, कैसे करें आवेदन तथा योजना के लिए नियम व शर्तें।

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क्या है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनामुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत योगी सरकार प्रदेश के शिक्षित युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने व स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर 25 लाख रुपये का लोन दे रही है। साथ ही लाभार्थियों को अपना कारोबार शुरू करने के बाद कुछ दिनों के लिए कोई ब्याज नहीं चुकाना होगा। इतना ही नहीं राज्य सरकार की ओर से लाभार्थियों को लोन की राशि पर 25% की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार छोटे उद्यमों को प्रोत्साहन दे रही है।

क्या है नियम व शर्तें
  • आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • 18 से 40 वर्ष के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
  • साथ ही किसी वित्तीय संस्थान द्वारा उस पर धोखाधड़ी का आरोप नहीं होना चाहिए।
  • केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य स्वरोजगार योजना के लाभार्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • परिवार का कोई एक सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • यहां आवेदन करते समय शपथ पत्र का प्रमाण देना आवश्यक है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। नीचे दिए आसान स्टेप के माध्यम से आप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए कैसे करें आवेदन
  1. सबसे पहले उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उद्यम निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट upsdc.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर जाकर नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें।
  3. यहां अपना पंजीकरण करें, रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से आ जाएगा।
  4. आवेदन फॉर्म पूरा भरें, मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें।
  5. इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दें, आपका आवेदन स्वीकर कर लिया जाएगा।

जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • 10वीं पास का सर्टिफिकेट
  • वोटर आईडी कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • जन्मतिथि प्रमाण पत्र
आवेदन करने के बाद सरकारी कार्यालय द्वारा 15 से 20 दिन के भीतर वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद आप इस योजना के लिए पात्र होंगे। अधिक जानकारी के लिए एक बार उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उद्यम निदेशालय की आधिकारिक साइट पर अवश्य विजिट करें।

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आदित्य सिंह author

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या का रहने वाला हूं। लिखने-पढ़ने का शौकीन, राजनीति और शिक्षा से जुड़े मुद्दों में विशेष रुचि। साथ ही हेल्...और देखें

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