Driving License: देश में गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। इसके बिना वाहन चलाना कानून जुर्म है। अगर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप पकड़े जाते हैं, तो आपका चालान कट सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो जाता है। ऐसे में आप बिना लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़े जाएंगे, तो भी फाइन देना पड़ेगा। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप आसानी से इसका डुप्लिकेट बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।
इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत
अलग-अलग राज्यों में डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का प्रोसेस अलग-अलग है। मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपका ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो गया है। ऐसे में आपको डुप्लिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म-2 (LLD) में आवेदन, लाइसेन्स की फोटोकॉपी, FIR की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ेगी।
ऐसे करें आवेदन
इसके बाद आपको परिवहन की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाना होगा। यहां 'ऑनलाइन सर्विस' के ऑप्शन को चुनें। फिर 'ड्राइविंग लाइसेन्स रिलेटेड सर्विसेज' को सिलेक्ट करें। इसके बाद 'उत्तर प्रदेश' राज्य को सलेक्ट करें। इसके बाद 'ड्राइविंग लाइसेन्स' के पेज पर जाएं और 'सर्विसेज ऑन डीएल (रिनूअल/डुप्लिकेट/एईडीएल/आईडीपी/अदर) पर क्लिक करें। फिर 'कन्टिन्यू' पर क्लिक करें और ड्राइविंग लाइसेन्स का नंबर और अपनी बर्थ डेट भरें। इसके बाद मिलने वाली डीएल डिटेल्स में से अपनी ड्राइविंग लाइसेंस को चुन लें और कन्टिन्यू पर क्लिक करें।
RTO ऑफिस जाना होगा
इसके बाद आपको अपने राज्य का नाम और RTO चुनना होगा। फिर ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स को कन्फर्म करें और 'इशू ऑफ डुप्लिकेट डीएल' को चुनें। इतना करने के बाद आपको बताना होगा कि आप डीएल के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद आवेदन फॉर्म और पेमेंट के बाद स्लीप को डाउनलोड कर लें। इन दोनों डॉक्यूमेंट को लेकर आपको RTO दफ्तर जाना होगा। इसे वहां जमा करने के कुछ दिनों के बाद आपका डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा।
