Sukanya Samriddhi Yojana: केंद्र सरकार बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के तहत 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम चला रही है। इस स्कीम के जरिए माता-पिता अपनी बेटी के लिए छोटी राशि निवेश कर उसकी पढ़ाई और शादी के खर्च के लिए पैसे जमा कर सकते हैं। यह एक स्मॉल सेविंग स्कीम और इसमें लंबे समय के लिए निवेश किया जा सकता है। इस स्कीम में निवेश करने वाले माता-पिता को टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश की राशि पर सरकार 8 फीसदी से अधिक की दर से ब्याज देती है। आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में कुछ जरूरी बातें...
खाता खोलने की उम्र
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता केवल 10 साल से कम उम्र की लड़कियों का ही खुलता है। माता-पिता या कानूनी अभिवाक यह खाता खुलवा सकते हैं। प्रति परिवार अधिकतम दो खातों की अनुमति है। यदि एक बेटी के बाद दो जुड़वां बेटियां होती हैं तो उन दोनों के लिए भी खाता खोलने की सुविधा है।
SSY खाता खोलने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत
- SSY खाता खोलने का फॉर्म
- लाभार्थी (बेटी) का जन्म प्रमाण पत्र।
- अभिभावक या माता-पिता का एड्रेस प्रूफ
- अभिभावक या माता-पिता का आईडी आईडी प्रूफ
फॉर्म जमा करना
एक बार सुकन्या समृद्धि खाता खोलने का फॉर्म आवश्यक दस्तावेजों और तस्वीरों के साथ भरने के बाद। इसे प्रारंभिक योगदान राशि के साथ जमा किया जा सकता है जो 250 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक हो सकती है।
जमा की अवधि
SSY खाते में सालाना न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किया जा सकता है। मैच्योरिटी अवधि खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष या लड़की के 18 वर्ष की उम्र के बाद शादी होने पर है।
जरूरी बातें
- एक बार खाता खोलने का काम पूरा हो जाने पर, ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करके पैसा जमा किया जा सकता है।
- अगर साल में न्यूनतम राशि जमा नहीं करते हैं, तो खाते को डिफॉल्ट कैटेगरी में डाला जा सकता है।
- सरकार इस स्कीम में निवेश की राशि पर सालाना 8.2 फीसदी की दर से ब्याज ऑफर कर रही है।
