ITR Filing: फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन आज खत्म हो जाएगी। यानी बिना किसी पेनल्टी के ITR फाइल करने के लिए आपके पास सिर्फ आज रात 12 बजे तक का समय बचा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, 30 जुलाई को शाम 6:30 बजे तक 6 करोड़ ITR फाइल किए जा चुके हैं। इनमें से लगभग 26.76 लाख ITR सिर्फ 30 जुलाई को दाखिल किए गए।
परेशानी होने पर इन हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल
कई टैक्सपोयर्स ने फाइलिंग में परेशानी की शिकायत की है। जिसे देखते हुए आयकर विभाग ने 24 घंटे के लिए हेल्पलाइन नंबर, चैटबॉट और ईमेल्स जारी किए हैं। कॉल, लाइव चैट, वेबेक्स सेशन और सोशल मीडिया के जरिए मदद मांग सकते हैं। ये सहायता शनिवार और रविवार सहित 31 जुलाई 2023 तक जारी रखी जाएगी। जिसकी सविधा सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक ली जा सकती है। आप सहायता के लिए 1800 103 0025, 1800 419 0025, +91-80-46122000, +91-80-61464700 नंबरों पर कॉल कर सकते हैं।
डेडलाइन मिस होने पर क्या होगा?
अगर आप यह डेडलाइन मिस कर देते हैं, तो आपको बाद में रिटर्न फाइल करने के लिए फाइन देना पड़ सकता है। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे। कई यूजर्स साइट
कैसे फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न?
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएं।
- यूजर ID भरें और फिर Continue पर क्लिक करें। अपना पासवर्ड डालें और लॉगिन करें। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो Forgot Password के जरिए नया पासवर्ड बना सकते हैं।
- लॉगिन करने के बाद एक पेज ओपन होगा, जहां आप e-file पर क्लिक करें। File Income Tax Return ऑप्शन सिलेक्ट करें। असेसमेंट ईयर 2023-24 चुने और आगे बढ़े।
- आपको Online और Offline के लिए ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप Online को सिलेक्ट करें। अब ITR-1 या ITR-4 में से अपनी कैटेगरी के हिसाब से ऑप्शन चुनें और आगे बढ़े।
- अगर आप सैलरीड हैं तो फिर ITR-1 सिलेक्ट करें। आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फिर 'Filling Type' में जाकर 139(1)- Original Return सिलेक्ट करें।
