EPFO claim process: अब ईपीएफओ (EPFO) अकाउंट से पैसा निकालना और भी आसान हो गया है। ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने नया नियम बनाया है कि ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए अब आपको न तो कैंसिल किए गए चेक (Cancelled Cheque) की फोटो अपलोड करनी होगी और न ही आपके बैंक अकाउंट का नियोक्ता (Employer) से वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। इस कदम से लगभग आठ करोड़ अंशधारकों के लिए अकाउंट से पैसा निकालने के लिए क्लैम प्रोसेस आसान हो जाएगी।
क्या है सरकार की घोषणा
श्रम मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ईपीएफओ ने ऑनलाइन दावा दाखिल करते समय चेक या वेरिफिकेशन बैंक पासबुक की फोटो अपलोड करने की जरूरत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। ईपीएफ सदस्यों के लिए ‘इज ऑफ लिविंग’ और नियोक्ताओं के लिए ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ सुनिश्चित करने के लिए इन दो जरूरतों को समाप्त कर दिया गया है।
इस बदलाव से क्या फायदा होगा?
8 करोड़ से ज्यादा ईपीएफ अकाउंट होल्डल के लिए पीएफ निकालने की प्रक्रिया और फास्ट हो जाएगी।
नियोक्ताओं के लिए भी काम आसान होगा क्योंकि अब उन्हें बैंक अकाउंट वेरिफाई करने की जरूरत नहीं होगी।
दावों को मंजूरी मिलने में देरी नहीं होगी और रिजेक्ट होने की शिकायतें भी कम होंगी।
पहले क्या होता था?
जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए आवेदन करता था, तो उसे अपने बैंक अकाउंट से जुड़े कैंसिल किए गए चेक या पासबुक की फोटो अपलोड करनी पड़ती थी। इसके बाद नियोक्ता (कंपनी) को बैंक डिटेल्स को वेरिफाई करना पड़ता था, जिससे प्रोसेस में देरी होती थी।
नया नियम कैसे लागू हुआ?
मंत्रालय ने कहा कि इस नियम की सफल टेस्टिंग के बाद इसे लागू किया जा रहा है। 28 मई 2024 को यह बदलाव पहले कुछ खाताधारकों पर टेस्टिंग के रूप में लागू किया गया था। इस दौरान 1.7 करोड़ लोगों को फायदा मिला। अब यह सुविधा सभी ईपीएफ खाताधारकों के लिए लागू कर दी गई है। अब पीएफ निकालना पहले से ज्यादा फास्ट और आसान हो जाएगा।
