Employees Pension Scheme: अगर आप इंप्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS) के तहत हायर यानी ज्यादा पेंशन चाहते हैं तो इसके लिए जल्दी अप्लाई करें। दरअसल इसके लिए अप्लाई करने का समय खत्म होने जा रहा है। अप्लाई करने के लिए डेडलाइन 11 जुलाई है। यानी आपके पास आज के बाद केवल दो और दिन होंगे।
इससे पहले ईपीएफओ की तरफ से पहले ही दो बार डेडलाइन बढ़ाई गई है। ईपीएफओ (EPFO) ने उन सदस्यों, जो एलिजिबल हों, को हायर पेंशन चुनने का विकल्प दिया है।
सुप्रीम कोर्ट का है आदेश
हायर पेंशन के लिए 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया। आदेश के अनुसार ईपीएफओ की तरफ से व्यवस्था की गई है। इसके लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। बता दें कि हायर पेंशन के लिए पहले लास्ट डेट 3 मई 2023 थी। पर इसे बढ़ाकर 26 जून, 2023 किया गया। दोबारा में डेडलाइन को बढ़ाकर 11 जुलाई किया गया।
क्या है हायर पेंशन
आसान भाषा में कहें तो हायर पेंशन का मतलब अधिक पेंशन है। साल 1996 में पैरा 11 (3) में एक प्रावधान जुड़ा था, जिसके तहत ईपीएफओ सदस्यों को पेंशन योगदान में पूरा वेतन (बेसिक + डीए यानी महंगाई भत्ता) को 8.33 फीसदी तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी।
कैसे करें अप्लाई
- हायर पेंशन के लिए आवेदन के लिए ई-सेवा पोर्टल पर जाएं
- दाईं ओर "पेंशन ऑन हायर सैलरी" के ऑप्शन को चुनें
- फिर जो नया पेज खुलेगा, वहां दो विकल्प मिलेंगे
- अगर आप एक सितंबर, 2014 से पहले रिटायर हुए तब पहला विकल्प चुनें, जबकि अगर मौजूदा समय में नौकरी कर रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन चुनें
- आगे यूएएन, नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर और मोबाइल नंबर जैसी डिटेल्स भरें
- फिर आधार से लिंक हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आएगा, जिसके जरिए आपको प्रोसेस पूरा करना होगा
ध्यान रहे कि हायर पेंशन का विकल्प चुनने पर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली वो रकम, जो एक साथ मिलेगी, घट जाती है। पर पेंशन में इजाफा हो जाता है।
