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Delhi Traffic Challan Lok Adalat: माफ हो सकता है आपका ट्रैफिक चालान, करना होगा ये काम

Delhi Traffic Challan Lok Adalat: दिल्ली में लोक अदालत लगने जा रही है, जिसमें आप अपने चालान को माफ करवा सकते हैं या फिर कम करवा करके भुगतान कर सकते हैं। रेड लाइट जंप, इंश्योरेंस का नहीं होना, ओवरस्पीडिंग आदि से जुड़े जुर्माने के लिए आप याचिका दे सकते हैं।

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Photo : iStock

Delhi Traffic Challan Lok Adalat: अगर दिल्ली में आपका ट्रैफिक चालान बाकी है, तो आपके लिए बेहद ही काम की खबर है। क्योंकि दिल्ली में लोक अदालत लगने जा रही है, जिसमें आप अपने चालान को माफ करवा सकते हैं या फिर कम करवा करके भुगतान कर सकते हैं। दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण शनिवार 11 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ सहयोग कर रहा है। इसमें ट्रैफिक चालान निपटाए जाएंगे।

चालान का निपटारा

यदि आप दिल्ली में रहते हैं और आपको अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के खिलाफ चालान मिला है, तो आप जुर्माना कम करने या पूरी तरह से खत्म करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को याचिका दे सकते हैं। रेड लाइट जंप, इंश्योरेंस का नहीं होना, ओवरस्पीडिंग आदि से जुड़े जुर्माने के लिए आप याचिका दे सकते हैं। आपके पास राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान अदालत में उपस्थित होने और जुर्माना कम कराने या खारिज कराने के लिए अनुरोध का विकल्प है।

बुक करने होंगे स्लॉट

इसके लिए आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पहले ही लेनी होगी। 11 मई की लोक अदालत के लिए 7 मई यानी आज से स्लॉट ओपन हो गए हैं। अपॉइंटमेंट के लिए दिल्ली पुलिस की नोटिस साइट (https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat) पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाकर आपको अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, और चेसिस नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद अपने आसपास की जगह को चुनना होगा और फिर यहां पर आपको कोर्ट नजर आएगा। फिर आपको स्लॉट नजर आएंगे। अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही आपके वाहन के चालान का निपटारा किया जाएगा।

कोर्ट जाना होगा

एक बार स्लॉट की बुकिंग होने के बाद 11 मई को कोर्ट जाना होगा। यहीं पर जज आपकी चालान पर फैसला करेंगे कि कितना भुगतान करना है या फिर माफ करना है। कई मामलों में चालान पूरा माफ हो जाता है। लोक अदालत 11 मई 2024 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगेगी।

TNN Business Desk
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TNN बिजनेस डेस्क

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