Kaushalya Maternity Scheme: घर में हुई दूसरी बेटी तो सरकार दे रही इतनी राशि, जानें कैसे करना है आवेदन
Chhattisgarh Kaushalya Maternity Scheme: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन कौशल्या मातृत्व योजना प्रारंभ थी। जिसके तहत एक घर में दूसरी बार बेटी का जन्म होने पर धनराशि प्रदान की जाएगी।
Chhattisgarh Kaushalya Maternity Scheme: घर में बेटियों का जन्म होना वाकई बड़े सौभाग्य की बात होती है। आज भी ऐसे कई बहुत से लोग हैं, जिनकी नजरों पर लड़का-लड़की वाले भेदभाव का पर्दा पड़ा हुआ है। हम अक्सर कन्या भ्रूण हत्या तो नवजात बच्चियों की मौत या अत्याचारों की खबरें सुनते रहते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि एक तरफ जहां हमारा समाज इतनी तरक्की कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ समाज का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो लड़कियों को लेकर इस तरह की नकारात्मक सोच रखता है। इसलिए देश की बेटियों का कल सुरक्षित करने हेतु, केंद्र और राज्य दोनों सरकार लगातार अच्छा काम करने की ओर अग्रसर हैं। इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कौशल्या मेटरनिटी स्कीम की शुरुआत की है।
राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस साल 8 मार्च को यानी की अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इस योजना की घोषणा की थी। जिसके तहत एक घर में दूसरी बार बेटी का जन्म होने पर, सरकार द्वारा उस परिवार को कुछ धन राशि प्रदान की जाएगी। हालांकि लाभार्थी परिवार पहली बेटी होने पर इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है।
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क्या है कौशल्या मातृत्व योजना? (kaushalya maternity scheme features)
समाज में बिगड़े लिंगानुपात के आंकड़ों में सुधार के उद्देश्य से बघेल सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। कौशल्या मेटरनिटी स्कीम के तहत, परिवार में दूसरी बेटी के जन्म पर 5 हजार रुपये की लाभ राशि दी जाएगी। सरकार द्वारा संचालित इस योजना के मद्देनजर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों में, बेटियों के लिए अच्छी एवं सकारात्मक सोच का संचार होगा। इस धन राशि के इस्तेमाल से नवजात का भरण-पोषण किया जाएगा और स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।
इन मानदंडों पर खरा उतरना है जरूरी
छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए, जरूरी है कि आप सरकार द्वारा तय किए गए मानदंडों पर खरा उतरे। जिसके बाद ही आप इस धन राशि को क्लेम कर सकते हैं। निम्न दस्तावेजों और पात्रता पार न करने पर आप कौशल्या मातृत्व योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए ये चीजें हैं जरूरी –
कौशल्या मेटरनिटी स्कीम का लाभ लेने के लिए, आपको छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना सबसे अनिवार्य है। अगर आप देश के किसी और राज्य के निवासी हैं, तो आप इस योजना के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। दूसरी बेटी होने पर ही आप इस योजना के लिए अपना आवेदन भर सकते हैं। योजना के लिए आवेदक एक मां होनी चाहिए, जिसने दूसरी बेटी को जन्म दिया ह। इसके लिए माता की आयु 18 वर्ष या उससे ज्यादा की होनी चाहिए।
कौशल्या मातृत्व योजना के लिए दस्तावेज (Kaushalya Maternity Scheme Documents)
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता (बैंक पासबुक की कॉपी)
- आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- माता की आयु का प्रमाण पत्र
- बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र (दोनों बेटियों का)
- वोटर आईडी
- ईमेल आईडी
- मोबाइल नंबर
अगर आप पात्रता के मानदंड को पार करते हैं। तो आप इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य माने जाएंगे। आप योजना के लिए ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ऑनलाइन मोड के लिए आपको CG Kaushalya Maternity Scheme की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगइन करें। योजना की लिंक पर क्लिक करें, जिसके बाद एक आवेदन का फॉर्म खुलेगा। फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही तरीके से भरना आवश्यक है। साथ ही मांगे गए दस्तावेज जमा करने के बाद, सबमिट बटन को दबा देने है। सरकार आपके आवेदन तथा दस्तावेजों की जांच-पड़ताल के बाद सरकार आपको चेक के माध्यम से या सीधे बैंक अकाउंट में पैसे डालकर धन राशि प्रदान करेगी।
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कुलदीप सिंह राघव 2017 से Timesnowhindi.com ऑनलाइन से जुड़े हैं।पॉटरी नगरी के नाम से मशहूर यूपी के बुलंदशहर जिले के छोटे से कस्बे खुर्जा का रहने वाला ह...और देखें
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