No More pesky calls, messages: स्पैम कॉल (Spam Calls) या अनचाही कॉल से निपटने के लिए उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय अगले महीने दिशानिर्देश जारी करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि विभाग ने हितधारकों के परामर्श के बाद दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया है जिन्हें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के आगामी नियमों के साथ सुसंगत बनाया जाएगा। यानी जल्दी आपको अनजान कॉल से राहत मिलने वाली है।
अनचाही फोन कॉल की गाइडलाइन के लिए ड्राफ्ट तैयार
खरे ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस समारोह के अवसर पर कहा, ‘‘हम अनचाही फोन कॉल पर दिशानिर्देशों के मसौदे के साथ तैयार हैं। हम इसे ट्राई के मानदंडों के साथ सुसंगत बनाएंगे और अगले महीने जारी करेंगे।’’ इवेंट में मौजूद ट्राई चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने कहा कि उपभोक्ता मंत्रालय व्यावसायिक इकाइयों की भूमिका, जिम्मेदारियों और आचरण से संबंधित दिशानिर्देशों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जबकि दूरसंचार नियामक बढ़ती उपभोक्ता शिकायतों के जवाब में अलग से सख्त मानदंड जारी करेगा।
यह पहल ट्राई (TRAI) की अगुवाई वाली विनियामकों की एक संयुक्त समिति की देन है। इस समिति ने उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए मौजूदा ढांचे को मजबूत करने का फैसला किया है। दरअसल, मोबाइल उपभोक्ताओं को अक्सर आने वाली अनचाही कॉल से खासी परेशानी होती है। इनमें टेलीमार्केटिंग और प्रचार-प्रसार से जुड़ी कॉल शामिल होती हैं।
इनपुट-भाषा
