कभी सोचा है, 11 महीने का ही क्यों बनता है रेंट एग्रीमेंट, जान लीजिए वजह

रेंट एग्रीमेंट में किराये समेत कई सारी डिटेल्स दर्ज होती हैं और यह 11 महीने का ही बनता है। कई बार थोड़ी सी चूक की वजह से प्रॉपर्टी के मालिक को कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ जाती है।

Edited by: Rohit OjhaUpdated Aug 21 2024, 12:01 IST
​रेंट एग्रीमेंटImage Credit : IStock01 / 05

​रेंट एग्रीमेंट

जब भी कोई घर किराये पर लेता है, तो उसे रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है। रेंट एग्रीमेंट में किराये समेत कई सारी डिटेल्स दर्ज होती हैं और यह 11 महीने का ही बनता है। हर 11 महीने के बाद आपको फिर से रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है।

11 महीनाImage Credit : IStock02 / 05

11 महीना

भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (डी) के चलते रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का होता है। एक साल से कम अवधि के लिए रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है।

मकान मालिक Image Credit : IStock03 / 05

मकान मालिक

इसका मतलब ये है कि मकान मालिक 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट बना सकते हैं। पेचीदा कानूनों और अधिकतर कानूनों का किरायेदारों के पक्ष में होना रेंट एग्रीमेंट की बड़ी वजह है। इसलिए मकान मालिक इसे बनवाते हैं।

कानूनी लड़ाईImage Credit : IStock04 / 05

कानूनी लड़ाई

कई बार थोड़ी सी चूक की वजह से प्रॉपर्टी के मालिक को कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ जाती है। इसके अलावा यह एक तरह का वेरिफिकेशन भी होता है कि किरायेदार की पहचान सही है। क्योंकि कई बार हादसों में मकान मालिक को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

​स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीसImage Credit : IStock05 / 05

​स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस

इसके अलावा 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट किए जाने की बड़ी वजह स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से बचना है। 11 महीने के नोटरी रेंट एग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार करना कानूनी तरीके से वैध है।

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