उत्तर प्रदेश में अंडों पर उत्पादन और Expiry Date लिखना जरूरी हो गया है। जानें कैसा है यह नियम और क्या होगा असर?
उत्तर प्रदेश में अब अंडों को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब तक बाजार में अंडे बिना Expiry Date के बेचे जाते थे, जिससे ग्राहकों को ताजगी का सही अंदाजा नहीं लग पाता था।
अक्सर खा जाता है कि दुकानदार ग्राहकों को 'आज ही फार्म से आया है' कहकर हफ्तों पुराने अंडे बेच देते थे। अब Expiry Date अनिवार्य हो गई है।
1 अप्रैल 2026 से यूपी के बाजारों में बिकने वाले हर एक अंडे पर उसकी उत्पादन तिथि (Laying Date) और एक्सपायरी डेट (Expiry Date) का लिखा होना अनिवार्य होगा।
पुराने अंडों के सेवन से फूड पॉइजनिंग और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियां होने का खतरा रहता है। अब आप जान सकेंगे अंडा कितना ताजा है। पुराना अंडा खरीदकर बीमार पड़ने का खतरा कम होगा।
दुकानदारों को पुराने स्टॉक बेचना मुश्किल होगा अब उन्हें नियमित नया स्टॉक लाना पड़ेगा। बिना तारीख वाले अंडों को या तो तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा या उन पर 'मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं' की मुहर लगा दी जाएगी।
जिस तरह दूध और ब्रेड पर एक्सपायरी डेट होती है, ठीक उसी तरह अंडों की भी एक 'शेल्फ लाइफ' तय की गई है। क्योंकि ज्यादा दिनों तक रखे गए अंडों को पकाते समय पर्याप्त सावधानी ना बरतने पर सेहत संबंधी समस्याएं होने का खतरा काफी बढ़ जाता है।