Parliament News: संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में 18 सितंबर, 2023 को सुबह 11 बजे से चर्चा की शुरुआत होगी। सोमवार से संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है। नया और पुराना दोनों संसद भवन पूरी तरह तैयार है। संसद के इस विशेष सत्र में क्या कुछ खास होगा, आपको बताते हैं।
18 सितंबर से शुरू होगा सांसद का विशेष सत्र
18 से 22 सितंबर तक चलने वाले इस विशेष सत्र में पांच बैठकें होंगी। इसकी जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने साझा की थी। लोकसभा और राज्यसभा में 75 साल की संसदीय यात्रा पर 18 सितम्बर को 11 बजे चर्चा की शुरूआत होगी। पीएम मोदी लोकसभा में और पीयूष गोयल राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं।
क्या है विशेष सत्र के दूसरे दिन का प्लान
19 सितंबर को सुबह 9:30 बजे पुराने संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों का ग्रुप फोटो सेशन है। इसी दिन सुबह 11 बजे पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जुटेंगे। पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें संसद की ऐतिहासिक विरासत का भी उल्लेख किया जाएगा और भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का संकल्प लिया जाएगा। इसके बाद कार्यवाही नए संसद भवन में शिफ्ट हो जाएगी।
BJP ने सांसदों की जारी किया व्हिप, मौजूदगी अनिवार्य
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। विशेष सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी के सभी सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। पार्टी ने दोनों सदनों में पेश होने वाले विधेयकों एवं उसके रुख का समर्थन करने के लिए कहा है। लोकसभा सचिवालय ने बुलेटिन जारी विशेष सत्र से जुड़े एजेंडा (कार्य सूची) के बारे में बताया गया था। ये जानकारी सामने आई थी कि पांच दिन के स्पेशल सेशन में क्या कुछ होगा। विशेष सत्र के दौरान दोनों सदनों में प्रश्नकाल और गैर-सरकारी कामकाज नहीं होगा। विशेष सत्र में संविधान सभा पर चर्चा के अलावा चार विधेयकों का भी उल्लेख है।
बुलेटिन में इन चार विधेयकों का जिक्र
- एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023 (The Advocates Amendment
Bill , 2023) - प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 (The
Press and Registration of Periodicals Bill , 2023) राज्यसभा से पारित एवं लोकसभा में पेडिंग हैं। - डाकघर विधेयक 2023 (The Post Office Bill, 2023)
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्त विधेयक 2023 (The Chief Election Commissioner and other Election Commissioners ( Appointment, conditions of service and
Term of Office ) Bill, 2023)
