जम्मू कश्मीर में बडगाम जिला प्रशासन ने जमात ए इस्लामी(Jamat e islami property) की संपत्तियों पर कार्रवाई की है। अलग अलग जिलों में स्थित 19 संपत्तियों को सील किया गया है। इससे पहले जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को हुर्रियत कांफ्रेंस के दिवंगत अध्यक्ष सैयद अली गिलानी के नाम पर एक आवासीय घर सहित प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (JeI) की तीन और संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया। राज्य सरकार ने साफ किया कि आतंकी गतिविधियों को वित्त पोषित करने वाले जो भी संगठन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद एजाज ने सोमवार को प्रतिबंधित जेईआई के स्वामित्व वाली या उसके पास मौजूद तीन संपत्तियों को अवांछित गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम - यूएपीए के तहत अधिसूचित किया था। शनिवार को जम्मू-कश्मीर राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने कश्मीर घाटी में जमात-ए-इस्लामी की 11 संपत्तियों को कुर्क किया था। 11 संपत्तियों में से बारामूला में तीन, कुपवाड़ा में दो, बारामूला में एक और गांदरबल में पांच संपत्तियों को कुर्क किया गया था।
SIA के बयान में कहा गया है, “SIA ने पूरे JK में प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी की सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्ति का पता लगाया है। 17,12,2022 को जिला बारामूला, बांदीपोरा, गांदरबल और कुपवाड़ा में, एसआईए जेके की सिफारिश पर डीएम बारामूला, बांदीपोरा, गांदरबल और कुपवाड़ा द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद लगभग सौ करोड़ रुपये की लगभग एक दर्जन स्थानों पर संपत्तियों पर रोक लगा दी गई है। उपयोग और प्रवेश पर प्रतिबंध।
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 8 और केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 14017/7/2019, दिनांक 28-फरवरी-2019 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल किया गया था। 26 नवंबर को जमात-ए-इस्लामी से संबंधित कम से कम 11 संपत्तियों को अधिसूचित किया गया और बाद में एसआईए द्वारा अदालत में सिफारिश किए जाने के बाद अनंतनाग के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जब्त कर लिया गया।जम्मू में, 17 नवंबर को, लश्कर-ए-तैयबा के फरार कमांडर अब्दुल राशिद उर्फ झांगिर की संपत्ति को अदालत के आदेश के बाद जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले की थाथरी की खानपुरा तहसील में अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया था।
