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हाई कोर्ट के मौजूदा जज संबंधी लोकपाल के आदेश पर स्वत: संज्ञान सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को लोकपाल के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि यह बहुत ही परेशान करने वाला है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित है।

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सुप्रीम कोर्ट

Photo : ANI

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह हाई कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने के लोकपाल के आदेश पर 15 अप्रैल को स्वत: संज्ञान सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार को इस मामले में न्यायमित्र के रूप में उच्चतम न्यायालय की सहायता करने को कहा।

शीर्ष अदालत की यह पीठ 27 जनवरी के लोकपाल आदेश पर स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्यवाही पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को लोकपाल के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि यह बहुत ही परेशान करने वाला है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसने नोटिस जारी कर केंद्र, लोकपाल रजिस्ट्रार और उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति से जवाब मांगा था।

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कभी भी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के दायरे में नहीं आते। लोकपाल ने उच्च न्यायालय के एक मौजूदा अतिरिक्त न्यायाधीश के खिलाफ दायर दो शिकायतों पर यह आदेश पारित किया था।

Amit Mandal
अमित कुमार मंडलauthor

अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।

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