हाई कोर्ट के मौजूदा जज संबंधी लोकपाल के आदेश पर स्वत: संज्ञान सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को लोकपाल के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि यह बहुत ही परेशान करने वाला है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित है।

सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह हाई कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने के लोकपाल के आदेश पर 15 अप्रैल को स्वत: संज्ञान सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार को इस मामले में न्यायमित्र के रूप में उच्चतम न्यायालय की सहायता करने को कहा।
शीर्ष अदालत की यह पीठ 27 जनवरी के लोकपाल आदेश पर स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्यवाही पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को लोकपाल के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि यह बहुत ही परेशान करने वाला है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसने नोटिस जारी कर केंद्र, लोकपाल रजिस्ट्रार और उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति से जवाब मांगा था।
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कभी भी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के दायरे में नहीं आते। लोकपाल ने उच्च न्यायालय के एक मौजूदा अतिरिक्त न्यायाधीश के खिलाफ दायर दो शिकायतों पर यह आदेश पारित किया था।
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