Subramanian Swamy on Rahul Gandhi Citizenship: भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए उनके प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने के लिए गृह मंत्रालय (MHA) को निर्देश देने की मांग की है।
याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। याचिका वकील सत्या सभरवाल के माध्यम से दायर की गई है। स्वामी ने वर्ष 2019 में गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि बैकऑप्स लिमिटेड नामक कंपनी (Backops Limited) वर्ष 2003 में यूनाइटेड किंगडम (UK) में पंजीकृत हुई थी और गांधी इसके निदेशकों और सचिवों में से एक थे।
भाजपा नेता ने कहा कि 10 अक्टूबर 2005 और 31 अक्टूबर 2006 को दाखिल कंपनी के वार्षिक रिटर्न (Annual Returns filed) में गांधी ने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश (British) घोषित की थी। आगे कहा गया कि 17 फरवरी 2009 को कंपनी के विघटन आवेदन में गांधी की राष्ट्रीयता फिर से ब्रिटिश बताई गई थी।
'गृह मंत्रालय की ओर से अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि इस पर क्या निर्णय लिया गया है'
स्वामी ने कहा कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 9 (Article 9) और भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 (Indian Citizenship Act, 1955) का उल्लंघन है। स्वामी ने तर्क दिया है कि उनके पत्र के पाँच साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, गृह मंत्रालय की ओर से अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि इस पर क्या निर्णय लिया गया है।
