Amandeep Singh Dhall Bail: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी व्यापारी अमनदीप सिंह ढल को आज जमानत दे दी। निचली अदालत जमानत की शर्तें तय करेगा। सुनवाई के दौरान ढल के वकील ने कहा कि वह 557 दिन से जेल मे बंद हैं, सिर्फ एक ही आरोपी है जो अभी तक जेल में बंद है, जबकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अमनदीप ढल को एक मार्च 2023 को गिरफ्तार किया गया था।
सीबीआई के वकील की दलील
इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि अमनदीप ढल ने ईडी अधिकारियों को रिश्वत देने का प्रयास किया, इस पर अलग से मामला दर्ज किया गया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि इस मामले में सीबीआई को लगभग 300 गवाहों से पूछताछ करनी है और मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है। शीर्ष अदालत ने इस बात को ध्यान में रखा कि ढल एक साल से अधिक समय से जेल में है और अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।
हर सुनवाई में ट्रायल कोर्ट में उपस्थित रहना होगा
शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन ढल को राहत दी। अदालत ने ढल को प्रत्येक सुनवाई पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। ढल ने हाई कोर्ट के 4 जून के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।
कथित घोटाले के सिलसिले में उन्हें पिछले साल मार्च में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ढल कथित घोटाले से जुड़े अलग-अलग मामलों में आरोपी हैं, जिनकी जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है।
केजरीवाल सहित कई आरोपियों को मिली जमानत
कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में व्यवसायी और ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमनदीप सिंह ढल को सीबीआई ने एक मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से कई बार उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। कथित शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्वी सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, आप सांसद संजय सिंह सहित कई लोगों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
