महिला को बांग्लादेश भेजने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश (ANI)
सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर बांग्लादेश भेजी गई गर्भवती महिला और उसके बच्चे को वापस लाने का निर्देश दिया है। जबकि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह बांग्लादेश डिपोर्ट की गई गर्भवती महिला सोनाली खातून को उसके 8 साल के बेटे के साथ वापस भारत लाएगा और उन्हें सर्विलांस में रखते हुए मेडिकल हेल्प दी जाएगी। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह पूरी तरह से इंसानियत के आधार पर किया जा रहा है। वह महिला बांग्लादेशी है लेकिन भारत मे वह बीरभूम में रह रही थी।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मानवीय आधार पर एक गर्भवती महिला और उसके आठ साल के बच्चे को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी। कुछ महीने पहले उन्हें बांग्लादेश में धकेल दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को नाबालिग की देखभाल करने का निर्देश दिया और बीरभूम जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को गर्भवती महिला सोनाली खातून को हर संभव चिकित्सा सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया।
पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस कथन पर गौर किया कि सक्षम प्राधिकारी ने पूरी तरह से मानवीय आधार पर महिला और उसके बच्चे को देश में प्रवेश की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है और उन पर निगरानी रखी जाएगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि उन्हें अंततः दिल्ली वापस लाया जाएगा, जहां से उन्हें उठाकर बांग्लादेश भेज दिया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और संजय हेगड़े ने अदालत से आग्रह किया कि सोनाली के पति सहित अन्य लोग भी बांग्लादेश में हैं और उन्हें भारत वापस लाने की जरूरत है, जिसके लिए मेहता आगे के निर्देश मांग सकते हैं।
मेहता ने दलील दी कि वह उनके भारतीय नागरिक होने के दावे का विरोध करेंगे और कहा कि वे बांग्लादेशी नागरिक हैं और केंद्र सरकार केवल मानवीय आधार पर ही महिला और उसके बच्चे को भारत में आने की अनुमति दे रही है। महिला के पिता ने आरोप लगाया कि दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र के सेक्टर 26 में दो दशकों से अधिक समय से दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने वाले इन परिवारों को पुलिस ने 18 जून को बांग्लादेशी होने के संदेह में उठा लिया और बाद में 27 जून को सीमा पार भेज दिया।
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