राहुल की संसद सदस्यता बहाली के खिलाफ SC में अर्जी, लोकसभा की अधिसूचना रद्द करने की मांग
Rahul Gandhi News : वकील अशोक पांडे ने अपनी अर्जी में दलील दी है कि यदि कोई सांसद या विधायक जन प्रतिनिधि अधिनियम के तहत सांसद अपनी योग्यता खो देता है तो वह तब तक अयोग्य बना रहेगा जब तक कि कोई बड़ी अदालत उसके खिलाफ लगे आरोपों से उसे बरी नहीं कर देती।
'मोदी सरनेम' मामले में राहुल गांधी को मिली सजा पर एससी ने लगाई है रोक।
Rahul Gandhi News : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मुश्किलों में घिरते दिख रहे हैं। दरअसल, लोकसभा सचिवालय द्वारा उनकी संसद सदस्यता बहाल करने वाली अधिसूचना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। 'मोदी सरनेम' मामले में राहुल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता बहाल कर दी।
वायनाड सीट से सांसद हैं राहुल गांधी
राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से सांसद हैं। यह अर्जी लखनऊ के वकील अशोक पांडे की ओर से दायर की गई है। पांडे ने अपनी अर्जी में दलील दी है कि यदि कोई सांसद या विधायक जन प्रतिनिधि अधिनियम के तहत सांसद अपनी योग्यता खो देता है तो वह तब तक अयोग्य बना रहेगा जब तक कि कोई बड़ी अदालत उसके खिलाफ लगे आरोपों से उसे बरी नहीं कर देती।
7 अगस्त को बहाल हुई सदस्यता
बता दें कि 'मोदी सरनेम' मामले में सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत ने राहुल को दो साल की सजा सुनाई। इस सजा को गुजरात हाई कोर्ट ने सही ठहराया। अपनी इस सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कांग्रेस नेता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने गत चार अगस्त को उनकी सजा पर रोक लगा दी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने सात अगस्त को उनकी संसद सदस्यता बहाल कर दी। इसके बाद राहुल गांधी संसद पहुंचे और मणिपुर में हिंसा मामले को लेकर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में शामिल हुए।
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