Online Gaming Promotion and Regulation Bill 2025: ऑनलाइन गेमिंग पर नकेल कसने के लिए बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन बिल को लोक सभा में पेश किया गया है। ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक खेल और सामाजिक गेमिंग सहित ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने और विनियमित करने और इस क्षेत्र के समन्वित नीति समर्थन, रणनीतिक विकास और नियामक निरीक्षण के लिए एक प्राधिकरण की नियुक्ति का प्रावधान करने के लिए एक विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 पेश किया है। यह किसी भी कंप्यूटर संसाधन, मोबाइल डिवाइस या इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन मनी गेम की पेशकश, संचालन, सुविधा, विज्ञापन, प्रचार और भागीदारी को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है, विशेष रूप से जहां ऐसी गतिविधियां राज्य की सीमाओं के पार या विदेशी क्षेत्राधिकार से संचालित होती हैं।
डेटा संरक्षण को विनियमित करने के लिए लाया गया विधयेक
इस विधेयक का उद्देश्य व्यक्तियों, विशेषकर युवाओं और कमजोर आबादी को ऐसे खेलों के प्रतिकूल सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और गोपनीयता संबंधी प्रभावों से बचाना है। इसका उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदाराना उपयोग सुनिश्चित करना, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय प्रणालियों की अखंडता तथा राज्य की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करना तथा जनहित में एक समान, राष्ट्रीय स्तर का कानूनी ढांचा स्थापित करना है।
वैष्णव ने इस वर्ष की शुरुआत में संसद को बताया था कि केंद्र सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। उन्होंने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए, केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म सहित डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए वित्तीय लेनदेन और उपयोगकर्ता डेटा संरक्षण को विनियमित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं।
वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में आयकर लगाने में निश्चितता लाने की बात कही थी। सरकार ने वित्त अधिनियम, 2023 के तहत, आकलन वर्ष 2024-25 से ऑनलाइन गेम में शुद्ध जीत पर तीस प्रतिशत की दर से आयकर लागू किया है। इसके अलावा, सरकार ने 1 अक्टूबर, 2023 से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू किया है। ऑनलाइन मनी गेमिंग के आपूर्तिकर्ता को एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (आईजीएसटी अधिनियम) में संदर्भित सरलीकृत पंजीकरण योजना के तहत एकल पंजीकरण प्राप्त करना होगा। उन्होंने कहा कि ऑफशोर ऑनलाइन मनी गेमिंग के आपूर्तिकर्ताओं को भी आईजीएसटी अधिनियम के तहत विनियमित किया जा रहा है।
