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National Herald Case: सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में सुनवाई स्थगित, जानें कोर्ट ने क्या कहा

National Herald Case: दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए इसके लिए 21 और 22 मई की नयी तारीख निर्धारित की है। अदालत ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि इस मामले से संबंधित कार्यवाही में शिकायतकर्ता हैं, ने अपनी उपस्थिति का उल्लेख किया है तथा कहा है कि वर्तमान शिकायत और दस्तावेज की एक प्रति उपलब्ध कराने के लिए उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

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सोनिया, राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में सुनवाई स्थगित

Photo : टाइम्स नाउ डिजिटल

National Herald Case: दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए इसके लिए 21 और 22 मई की नयी तारीख निर्धारित की है। अदालत ने दो मई को इस मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दलीलें सुनने के बाद कहा कि पिछले आदेश के अनुसार सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। न्यायाधीश ने हालांकि कहा कि क्योंकि नोटिस कथित तौर पर प्रस्तावित आरोपी 4 (सैम पित्रोदा) को वैकल्पिक ईमेल आईडी पर आज ही दिया गया है, इसलिए यह उचित है कि दलीलें सुनवाई की अगली तारीख पर सुनी जाएं। न्यायाधीश ने सुनवाई की तिथि 21 और 22 मई निर्धारित की।

सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का अधिकार- कोर्ट

अदालत ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि इस मामले से संबंधित कार्यवाही में शिकायतकर्ता हैं, ने अपनी उपस्थिति का उल्लेख किया है तथा कहा है कि वर्तमान शिकायत और दस्तावेज की एक प्रति उपलब्ध कराने के लिए उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। अदालत ने गत शुक्रवार को इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। इसने कांग्रेस नेता पित्रोदा और सुमन दुबे, तथा यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी नोटिस जारी किया था। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। मामले में आरोपपत्र धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं 3 (धनशोधन) और 4 (धनशोधन के लिए दंड) के तहत दायर किया गया था। हाल में आरोपपत्र दाखिल करने वाले ईडी ने 2021 में अपनी जांच शुरू की थी, जब एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 26 जून 2014 को स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत पर संज्ञान लिया था।

ईडी ने कहा था कि शिकायत में कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों द्वारा एक ‘आपराधिक साजिश’ को उजागर किया गया है, जिसमें सोनिया गांधी, उनके सांसद पुत्र राहुल गांधी, कांग्रेस के दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के अलावा अन्य नेता और एक निजी कंपनी ‘यंग इंडियन’ शामिल हैं। इन सभी पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से संबंधित 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों का गलत तरह से अधिग्रहण कर धनशोधन में शामिल होने का आरोप है। सोनिया और राहुल यंग इंडियन के शेयरधारक हैं और दोनों के पास 38-38 प्रतिशत शेयर हैं।

Shashank Shekhar Mishra
Shashank Shekhar Mishraauthor

शशांक शेखर मिश्रा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल (www.timesnowhindi.com) में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है। इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है। राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है। टाइम्स नाउ नवभारत में देश-दुनिया की खबरों के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य करने का अनुभव है। शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है। टाइम्स नाउ नवभारत में बतौर कॉपी एडिटर जुड़ने से पहले जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं। पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं। शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है। इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं। शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं।

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