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Mathura: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में 'सुप्रीम' सुनवाई आज, जानें पूरा विवाद

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jan 29, 2024, 09:25 AM IST

Mathura News Today: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली तारीख पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति के चलते शाही ईदगाह की सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने अस्थाई रोक लगाई थी। हिंदू पक्ष को जबाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किए थे, जो आज अपना पक्ष रखेगा।

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मथुरा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज।

Photo : PTI

Sri Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah Case: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। अदालत ने पिछली तारीख पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति के चलते शाही ईदगाह की सर्वे पर अस्थाई रोक लगाई थी।

हिंदू पक्ष कोर्ट आज रखेगा अपना पक्ष

सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा विवाद को लेकर हिंदू पक्ष को जबाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किए थे। आज हिंदू पक्ष कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। हिंदू पक्ष का कहना शाही ईदगाह ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान है। कृष्ण मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने ईदगाह मस्जिद बनवाई थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि आज भी दास्तावेजों में ईदगाह श्रीकृष्ण जन्मस्थान का हिस्सा है।

सुनवाई को स्थांतरित करने की मांग

ऐतिहासिक, राजस्व, नगर निगम के अभिलेख सहित सारे साक्ष्य हिंदू पक्ष के पास मौजूद हैं। हिंदू पक्ष ने कहा है कि ईदगाह जिस स्थान पर स्थित है उसका टेक्स आज भी श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट देता है। मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी दास्तावेज नहीं है। इसी के चलते इलाहबाद हाईकोर्ट ने पूर्व में शाही ईदगाह की सर्वे के लिए एडवोकेट कमीशन के आदेश दिए थे। मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे पर रोक लगाने और इलाहबाद हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई को दिल्ली, लखनऊ या मथुरा की अदालत में स्थांतरित कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार ली थी अर्जी

14 दिसंबर, 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए अदालत की निगरानी में अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करने की मांग वाली अर्जी स्वीकार कर ली थी। इससे पूर्व, अदालत ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को समेकित करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि इन मुकदमों की प्रकृति एक समान है।

'मस्जिद के नीचे है श्रीकृष्ण का जन्मस्थान'

इलाहाबाद हाईकोर्ट मेंजस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर फैसला होना अभी बाकी है। मुस्लिम पक्ष ने याचिका में की सर्वे पर रोक लगाने की मांग की। इस मामले में हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मूल मुकदमे में दायर आवेदन में यह दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और ऐसे कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर है, इसलिए सर्वे कराई जानी चाहिए। सर्वेक्षण के लिए याचिका में एक आयोग का गठन किया जाने की मांग की गई थी।

मस्जिद में सनातन प्रतीक चिन्ह होने का दावा

याचिका में आगे कहा गया था कि एक कमल के आकार का स्तंभ मौजूद हैं, जो हिंदू मंदिरों की एक उत्कृष्ट विशेषता है और शेषनाग की एक छवि भी है, जो हिंदू देवताओं में से एक हैं, जिन्होंने भगवान कृष्ण की उनके जन्म की रात में रक्षा की थी। आवेदन में यह भी कहा गया है कि मस्जिद के स्तंभ के आधार पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी भी दिखाई देती है।

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