Mukhtar Ansari Conviction News: माफिया से राजनेता बने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। उसे गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई गई है और पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्तार अंसारी को सजा सुनाए जाने के बाद भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की विधवा पत्नी का बयान सामने आया है।
अब उनकी पत्नी अलका राय ने कहा है कि मैं न्याय व्यवस्था पर भरोसा करती हूं। उत्तर प्रदेश से गुंडा और माफिया राज खत्म हो चुका है। बता दें, 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की सरेआम गोलीमार कर हत्या कर दी गई थी। इस गोलीबारी में छह अन्य लोग भी मारे थे। उन पर एके-47 से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थीं। रिपोर्ट के अनुसार करीब 400 राउंट फायर झोंके गए थे। इस हत्याकांड का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था।
क्या है पूरा मामला?दरअसल, मुहम्मदाबाद से विधायक कृष्णानंद राय की 29 जून 2005 को हत्या कर दी गई थी। इस हमले में उनके छह साथी भी मारे गए थे। बताते हैं कि इस हत्याकांड में 400 राउंड गोलियां चली थीं। इस हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा। हालांकि, अपने रसूख का इस्तेमाल करके और गवाहों को धमकाकर मुख्तार व उसके भाई अफजाल ने खुद को 2019 में अदालत से बरी करवा लिया, लेकिन दोनों के खिलाफ 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस केस में 2005 में कृष्णानंद राय हत्याकांडड और नंद किशोर रूंगटा अपहरण मामले को आधार बनाया गया था, जिस पर अदालत ने फैसला सुनाया है।
