दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 9 आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने लारा प्रोजेक्ट, सुजाता होटल्स, विनय कोचर और विजय कोचर समेत 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की बात कही है। वहीं, मामले में 7 आरोपियों को डिस्चार्ज यानी आरोपों से बरी कर दिया गया है।
कोर्ट- कुछ संदिग्ध सौदे खुले तौर पर किए गए
कोर्ट ने मामले में बचाव पक्ष की उस दलील को खारिज कर दिया कि शिकायत गवाहों के अभाव में कमजोर है। अदालत ने कहा कि कुछ संदिग्ध सौदे खुले तौर पर किए गए हैं। कोर्ट के मुताबिक, प्रथम दृष्टया ऐसी मजबूत आशंका मौजूद है कि परिवार के सदस्यों के नाम पर अपराध से अर्जित रकम यानी अपराध की कमाई तैयार की गई और उसका फायदा उठाया जा रहा है।
लालू के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप तय करने का आधार
कोर्ट ने कहा कि मामले में सामने आए तथ्यों के आधार पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप तय किया जाना उचित है। अदालत ने लारा प्रोजेक्ट और सुजाता होटल्स के साथ विनय कोचर और विजय कोचर को भी उन आरोपियों में शामिल किया है, जिनके खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे।
कोर्ट ने कहा- लालू यादव की भूमिका पर संदेह पैदा होता है
आरोप तय करते हुए कोर्ट ने कहा कि लारा प्रोजेक्ट को जिस तरह से फायदा पहुंचा, उससे लालू यादव की भूमिका पर संदेह पैदा होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगता कि लालू यादव के खिलाफ हुई जांच राजनीति से प्रभावित थी। अदालत के मुताबिक, मामले में सामने आए तथ्यों और लेनदेन की परिस्थितियों से आरोपों पर आगे सुनवाई की जरूरत बनती है।कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जांच राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं थी। अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है।
3 अक्टूबर को सभी 9 आरोपी कोर्ट में होंगे पेश
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों को 3 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। इस दिन उनके खिलाफ आरोपों की औपचारिक रूप से चार्ज फ्रेमिंग की जाएगी। वहीं, 7 आरोपियों को इस मामले में डिस्चार्ज कर दिया गया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने एम/एस लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव, सरला गुप्ता, प्रेम चंद गुप्ता, एम/एस सुजाता होटल्स, विनय कोचर और विजय कोचर समेत 9 आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने का निर्देश दिया है।
वहीं, कोर्ट ने गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलश्यान, राजीव कुमार रेलन और एम/एस अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड समेत 7 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया है। अदालत ने इन 9 आरोपियों को 3 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है, जब उनके खिलाफ आरोपों की औपचारिक रूप से चार्ज फ्रेमिंग की जाएगी।
