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गुजरात में शराबबंदी, मगर सरकार ने दी पीने की मंजूरी! जानें क्या है नियम

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Dec 22, 2023, 08:50 PM IST

Liquor In Gujarat: अब गुजरात में शराब पीने की छूट मिल गई है, राज्य सरकार ने लंबे असरे बाद ये ढ़ील दी है। गुजरात सरकार ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT) में "वाइन एंड डाइन" की पेशकश करने वाले होटलों/रेस्तरां/क्लबों में शराब पीने की अनुमति देने की घोषणा की है।

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गुजरात में शराब पीने की छूट। (साभार: Freepik)

Gujarat News: गुजरात में अब शराब पीना गैर कानूनी नहीं होगा, राज्य सरकार ने ऐसा करने की ढ़ील दे दी है। सरकार ने ये घोषणा की है कि गुजरात सरकार गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट) में "वाइन एंड डाइन" की पेशकश करने वाले होटलों/रेस्तरां/क्लबों में शराब पीने की अनुमति देती है। बता दें, लंबे अरसे से पूरे गुजरात में शराब बंदी लागू है।

शराब पीने की अनुमति देने का किया गया प्रावधान

पूरे GIFT सिटी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों/मालिकों को शराब एक्सेस परमिट दिया जाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक कंपनी के अधिकृत आगंतुकों को उस कंपनी के स्थायी कर्मचारियों की उपस्थिति में अस्थायी परमिट वाले ऐसे होटलों/रेस्तरां/क्लबों में शराब का सेवन करने की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है।

पीने की इजाजत, मगर बेचने पर रोक बरकरार

गुजरात सरकार ने कहा है कि GIFT सिटी में स्थित होटल/रेस्तरां/क्लब वहां वाइन और डाइन सुविधा यानी FL3 लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। गिफ्ट सिटी के आधिकारिक तौर पर सेवारत कर्मचारी और आधिकारिक तौर पर आने वाले मेहमान होटल/क्लब/रेस्तरां में शराब का सेवन कर सकते हैं। हालांकि, होटल/क्लब/रेस्तरां शराब की बोतलें नहीं बेच सकते हैं।

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