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टीचर्स के लिए यहां खुशखबरी! सरकार ने इस नीति को मंजूरी, मिलेंगे अतिरिक्त भत्ते

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  • Updated Aug 4, 2023, 11:44 PM IST

Nuh Latest News in Hindi: नई नीति के अनुसार, एक शिक्षक अपने सेवाकाल के दौरान किसी स्कूल में अधिकतम पांच साल तक तैनात रह सकता है। इसमें कहा गया है कि योग्य नियमित शिक्षक और अतिथि शिक्षक न्यूनतम 10 शैक्षिक ब्लॉक का चयन कर सकते हैं।

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Nuh Latest News in Hindi: तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फाइल)

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Nuh Latest News in Hindi: हरियाणा मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को शिक्षक तबादला नीति, 2023 को मंजूरी दे दी, जिसके तहत जो शिक्षक राज्य के नूंह और मोरनी क्षेत्रों में सेवा करना चाहेंगे, उन्हें अतिरिक्त वेतन भत्ता मिलेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार, नई नीति का उद्देश्य छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा करना और कर्मचारियों के बीच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नौकरी की संतुष्टि का वातावरण सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पांच साल पहले जारी की गई पिछली नीति को निरस्त कर शिक्षक तबादला नीति, 2023 के मसौदे को मंजूरी दे दी गई। नई नीति के अनुसार, शिक्षक को रिक्ति के अनुसार पंचकुला जिले के मोरनी शैक्षिक ब्लॉक, या पलवल जिले के हथीन शैक्षिक ब्लॉक या नूंह जिले (मेवात क्षेत्र के रूप में पहचाना जाने वाला) में स्थित स्कूल में तैनाती के लिए इच्छुक होना होगा।

बशर्ते कि शिक्षकों ने मोरनी क्षेत्र के मामले में पंचकुला जबकि पलवल, नूंह, फरीदाबाद या गुरुग्राम को अपना गृह जिला घोषित न किया हो, न ही पंचकुला जिले और पलवल, नूंह, फरीदाबाद और गुरुग्राम में स्थित किसी स्कूल से कक्षा 10वीं या 12वीं कक्षा की शिक्षा ली हो। बयान में कहा गया कि क्रमशः उक्त क्षेत्रों के लिए, ऐसे नियमित शिक्षकों को मूल वेतन का अतिरिक्त 10 प्रतिशत और डीए का भुगतान किया जाएगा और तैनाती अवधि के दौरान अतिथि शिक्षकों को 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।

नई नीति के अनुसार, एक शिक्षक अपने सेवाकाल के दौरान किसी स्कूल में अधिकतम पांच साल तक तैनात रह सकता है। इसमें कहा गया है कि योग्य नियमित शिक्षक और अतिथि शिक्षक न्यूनतम 10 शैक्षिक ब्लॉक का चयन कर सकते हैं। मंत्रिमंडल के एक अन्य फैसले में, राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले सैनिकों के परिवारों का मनोबल बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के परिवार के सदस्य के लिए ‘अनुकंपा नियुक्ति नीति’ को संशोधित किया है।

मंत्रिमंडल की बैठक में नीति में संशोधन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं, एक अन्य निर्णय में, मंत्रिमंडल ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए हरियाणा गौरव सम्मान योजना, 2023 शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री खट्टर ने पिछले महीने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए 10,000 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की थी।

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