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केक-मिठाई की पैकिंग में स्टेपलर पिन लगाई तो खैर नहीं! FSSAI का सख्त आदेश- तुरंत बंद करें इस्तेमाल

FSSAI ने सभी फूड बिजनेस ऑपरेटरों को खाने के पार्सल, मिठाई के डिब्बे और केक बॉक्स को पैक करने के लिए मेटल या स्टेपलर पिन का इस्तेमाल तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। आदेश न मानने वालों पर FSS एक्ट 2006 के तहत सख्त पेनल्टी और कार्रवाई होगी।

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खाने की पैकिंग में बंद होगा मेटल का इस्तेमाल (AI Image)

Photo : Times Now Digital

होटल, रेस्टोरेंट, हलवाई और बेकरी चलाने वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) के लिए एक बेहद जरूरी और बड़ी खबर है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाने-पीने की चीजों, पार्सल और टेकअवे मील (Takeaway Meals) को सील या पैक करने के लिए धातु की पिन (Metallic Pins), स्टेपलर और तारों (Wires) के इस्तेमाल को तत्काल प्रभाव से बंद करने का सख्त निर्देश जारी किया है। प्राधिकरण ने साफ चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और फूड बिजनेस ऑपरेटरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 (FSS Act, 2006) के तहत कड़ी दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?

FSSAI के कार्यकारी निदेशक (CS) डॉ. अमित शर्मा द्वारा जारी इस आधिकारिक एडवाइजरी के मुताबिक, प्राधिकरण के संज्ञान में ऐसे कई मामले आए हैं जहां फूड बिजनेस ऑपरेटर केक तैयार करने और खाने के पैकेट, मिठाई के डिब्बे, केक बॉक्स, स्नैक पाउच और टेकअवे फूड पार्सल को बंद करने के लिए स्टेपलर या मेटल पिन का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं।

एडवाइजरी में कहा गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसी कई शिकायतें मिली हैं जहां यह नुकीली मेटल पिन अनजाने में केक या खाने के भीतर दबी हुई पाई गईं। इससे उपभोक्ताओं के लिए एक गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। इस बात का बहुत बड़ा जोखिम रहता है कि कोई भी ग्राहक अनजाने में खाने के साथ इन पिनों को चबा या निगल सकता है, जिससे उनके आंतरिक अंगों में गंभीर चोट लग सकती है और स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुंच सकता है।

इन चीजों की पैकेजिंग पर रहेगा पूरा प्रतिबंध

जन स्वास्थ्य और जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए FSSAI ने सभी प्रकार के खाद्य ऑपरेटरों को आदेश दिया है कि वे फूड पार्सल और टेकअवे मील, बेकरी प्रोडक्ट्स और केक बॉक्स, मिठाई के डिब्बे, स्नैक पैकेट और पाउच या कोई भी अन्य खाद्य सामग्री या किसी भी पैकेट की पैकेजिंग या सुरक्षा के लिए मेटल पिन या तारों का उपयोग तुरंत बंद कर दें।

राज्यों के कमिश्नरों को सख्त निगरानी के निर्देश

सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से जारी इस देशव्यापी आदेश की एक प्रति सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों (Commissioners of Food Safety) को भी भेज दी गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और निरीक्षण शुरू करें। FSSAI ने सभी फूड बिजनेस ऑपरेटरों से अपील की है कि वे ग्राहकों की जान से खिलवाड़ बंद करें और पैकेजिंग के लिए स्टेपलर पिन के बजाय सुरक्षित विकल्पों (जैसे फूड-ग्रेड टेप या थ्रेड) का इस्तेमाल करें।

Nishant Tiwari
निशांत तिवारीauthor

निशांत तिवारी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की सिटी टीम में कॉपी एडिटर हैं। शहरों से जुड़ी खबरों, स्थानीय मुद्दों और नागरिक सरोकार को समझने की उनकी गहरी दृष्टि उन्हें इस बीट का एक भरोसेमंद और प्रभावी कंटेंट राइटर बनाती है। वे जटिल लोकल इश्यूज को सहज, स्पष्ट और असरदार अंदाज में पेश करने में दक्ष हैं और अबतक 2,000 से अधिक न्यूज रिपोर्ट लिख चुके हैं। उनकी लेखन शैली शहर की नब्ज पकड़ते हुए ऐसे कंटेंट पर केंद्रित रहती है, जो सीधे पाठकों के जीवन और उनकी रोजमर्रा की चिंताओं से जुड़ा होता है।

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