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दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी मामले में अरविंद केजरीवाल की समन को चुनौती देने वाली याचिका पर ED से मांगा जवाब

Excise Policy Case: दिल्ली हाइ कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका के जवाब में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने ईडी को प्रारंभिक आपत्तियों सहित सभी आपत्तियों को संबोधित करते हुए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 10 सितंबर, 2025 के लिए निर्धारित की।

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केजरीवाल की समन को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने ED से मांगा जवाब

Photo : ANI

Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका के जवाब में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया। याचिका में सत्र न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कथित आबकारी नीति घोटाले में ईडी की धन शोधन जांच के संबंध में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को बरकरार रखा गया था। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने ईडी को प्रारंभिक आपत्तियों सहित सभी आपत्तियों को संबोधित करते हुए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 10 सितंबर, 2025 के लिए निर्धारित की।

केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता और अधिवक्ता मुदित जैन उपस्थित हुए, जबकि ईडी की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन उपस्थित हुए। केजरीवाल की याचिका में सत्र न्यायालय के 17 सितंबर, 2024 के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा ईडी की शिकायतों पर संज्ञान लेने के बाद जारी किए गए दो समन को चुनौती देने से इनकार कर दिया गया था। ये शिकायतें अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति की जांच के दौरान केजरीवाल द्वारा कथित तौर पर बार-बार समन का पालन न करने से उत्पन्न हुई थीं।

ईडी ने केजरीवाल पर न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित करने का लगाया था आरोप

ईडी का दावा है कि केजरीवाल कई नोटिस मिलने के बावजूद जानबूझकर पेश नहीं हुए। इन आरोपों के आधार पर, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने 7 फरवरी और 7 मार्च, 2024 को समन जारी किए। 16 मार्च, 2024 को केजरीवाल को एक शिकायत में जमानत मिल गई। एक दिन पहले, सत्र न्यायालय ने अंतरिम राहत के उनके अनुरोध को अस्वीकार करते हुए, समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ईडी ने केजरीवाल पर आखिरी समय में चुनौती दायर करके न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल फिलहाल दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई ज़मानत पर बाहर हैं। उन्हें 21 मार्च, 2024 को प्रवर्तन निदेशालय ने और बाद में 26 जून, 2024 को सीबीआई ने हिरासत में रहते हुए ही गिरफ्तार किया था। 12 जुलाई, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम ज़मानत दी थी और उसके बाद, 13 सितंबर, 2024 को उन्हें उसी आबकारी नीति जाँच से जुड़े सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में नियमित जमानत दी गई थी।

Shashank Shekhar Mishra
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शशांक शेखर मिश्रा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल (www.timesnowhindi.com) में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है। इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है। राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है। टाइम्स नाउ नवभारत में देश-दुनिया की खबरों के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य करने का अनुभव है। शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है। टाइम्स नाउ नवभारत में बतौर कॉपी एडिटर जुड़ने से पहले जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं। पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं। शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है। इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं। शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं।

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