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आगरा की अदालत ने किसानों, गांधी पर टिप्पणी के लिए कंगना रनौत को जारी किया नोटिस

कंगना रनौत के खिलाफ अदालत में मामला दायर करने वाले अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि अदालत ने अभिनेत्री से जवाब मांगा है।

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कंगना रनौत को नोटिस

Photo : ANI

Notice to Kangana Ranaut: आगरा की सांसद-विधायक अदालत ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों और महात्मा गांधी पर टिप्पणी के मामले में मंगलवार को अभिनेत्री एवं भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत को नोटिस जारी किया। कंगना रनौत के खिलाफ अदालत में मामला दायर करने वाले अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि अदालत ने अभिनेत्री से जवाब मांगा है।

शर्मा ने कहा, मैंने 11 सितंबर, 2024 को अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत के खिलाफ आगरा एमपी/एमएलए अदालत में मामला दायर किया था। उन्होंने कहा, तीन कृषि कानूनों के खिलाफ अगस्त 2020 से दिसंबर 2021 तक दिल्ली की सीमाओं पर धरना-प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ हमने 27 अगस्त को अखबार में प्रकाशित एक बयान पढ़ा, जिसमें रनौत ने कहा कि धरना स्थल पर हत्याएं, बलात्कार हुए हैं। देश में मजबूत सरकार नहीं होती तो स्थिति बांग्लादेश जैसी होती।

शर्मा के अनुसार, अभिनेत्री ने एक और बयान दिया जो 17 नवंबर, 2021 को अखबारों में प्रकाशित हुआ, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया था। वकील ने कंगना के बयान को दोहराते हुए कहा कि उन्होंने कहा था, हमें असली आजादी 2014 में मिली। शर्मा ने कहा, उन्होंने देश के करोड़ों किसानों का अपमान किया है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी अपमान किया है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को अदालत ने रनौत के बयान के लिए नोटिस जारी किया। उन्होंने बताया कि अदालत ने मामले में अगली तारीख 28 नवंबर तय की है।

Amit Mandal
अमित कुमार मंडलauthor

अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।

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