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ED के सामने आज भी पेश नहीं होंगे केजरीवाल, इस बार AAP ने दी यह दलील

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Feb 26, 2024, 10:24 AM IST

Arvind Kejriwal : AAP ने कहा है कि मामला अभी अदालत में है और 16 मार्च को इस पर सुनवाई होनी है। इस मामले में जांच एजेंसी को हर रोज समन जारी करने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए।

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अरविंद केजरीवाल

Photo : PTI

Arvind Kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के समन्वयक अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश नहीं होंगे। AAP ने कहा है कि मामला अभी अदालत में है और 16 मार्च को इस पर सुनवाई होनी है। इस मामले में जांच एजेंसी को हर रोज समन जारी करने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। केजरीवाल की पार्टी ने कहा कि वह 'इंडी' ब्लॉक से अलग नहीं होगी। मोदी सरकार को उस पर इस तरह से दबाव नहीं बनाना चाहिए। केजरीवाल की पेशी के लिए यह ईडी का सातवां समन है। केजरीवाल हर बार कोई न कोई वजह बताकर पेशी से बचते रहे हैं। ईडी की जांच का सामने नहीं करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) उन पर लगातार निशाना साधता रही है।

यह सातवां समन

आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनीलॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए जांच एजेंसी अब तक 14 फरवरी, 2 फरवरी, 18 जनवरी, तीन जनवरी, 22 दिसंबर और 2 नवंबर 2023 को समन जारी कर चुकी है। बार-बार समन की अवहेलना करने पर जांच एजेंसी ने इसकी शिकायत अदालत से की। इस शिकायत पर कोर्ट ने केजरीवाल को अपने समक्ष 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा है।

16 मार्च को पेश होंगे केजरीवाल

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल ने कोर्ट से कहा कि विधानसभा की बजट सत्र एक मार्च को खत्म होगा इसलिए वह इसके पहले पेश नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि एक मार्च के बाद वह कोर्ट में उपस्थित हो सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 16 मार्च को अपने समक्ष पेश होने के लिए कहा।

एससी मानहानि मामले में सुनवाई

दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर उच्चतम न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगा, जिसमें मई 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करने के लिए आपराधिक मानहानि मामले में आरोपी के रूप में उन्हें जारी किए गए समन को बरकरार रखा था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ मामले में सुनवाई कर सकती है।
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