UP Corona Guidelines:अब 1 मरीज मिलने पर सील हो जाएंगे 20 घर, योगी सरकार का कड़ा नियम

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Apr 5, 2021, 06:59 AM IST

UP Corona Latest News:उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम कसने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने कड़े नियम लागू किए हैं, उन्होंने कहा है पूरे राज्य में फिर से कंटेनमेंट जोन बनेंगे

UP Corona Guidelines:अब 1 मरीज मिलने पर सील हो जाएंगे 20 घर, योगी सरकार का कड़ा नियम

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में फिर से उछाल आया है और पिछले 24 घंटे में चार हजार से ज्यादा नए मामले आए हैं, वहीं संक्रमण से 31 लोगों की मौत हुई है इसको देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने कुछ अहम कदम उठाए हैं जिसका ऐलान किया गया है इसके मुताबिक पूरे राज्य में फिर से कंटेनमेंट जोन बनेंगे वहीं कोरोना संक्रमण का एक मामला सामने आने पर आस-पास के 20 घरों वाला इलाका सील कर दिया जाएगा और दो मामलों के मिलने पर 60 घर सील हो जाएंगे।

नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, शहरी इलाकों में कोरोना का मरीज मिलने पर पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या के हिसाब से इलाके के मकानों को सील करने का काम किया जाएगा। 

2 मामलों के मिलने पर 60 घर होंगे सील 

राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन का दायरा नए सिरे से तय कर दिया है मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिया है इसके मुताबिक एक केस होने पर 25 मीटर और एक से अधिक होने पर 50 मीटर को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। 25 मीटर के दायरे में 20 घर और 50 मीटर के दायरे में 60 घर होंगे इसमें क्षेत्र के हिसाब से बदलाव हो सकता है। 

..तो लोगों को 14 दिन तक इसी स्थिति में रहना पड़ेगा

इन कंटेनमेंट जोन में लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा वहां के लोगों को 14 दिन तक इसी स्थिति में रहना पड़ेगा इस स्थिति को बरकरार रखने के लिए इलाके में सर्विलांस टीम सर्वे और जांच करेंगी, इसके लिए सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अफसरों को आदेश जारी कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में टीम द्वारा चिह्नित किसी भी संभावित रोगी का चिह्नीकरण के उपरांत 24 घंटे में सैंपल कलेक्ट करना होगा वहीं कंटेनमेंट जोन को सूचीबद्ध कर इसकी सूची को रोजाना शाम छह बजे तक डीएम व एसएसपी कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

बहुमंजिले अपार्टमेंट्स के लिए नियम अलग

बहुमंजिले अपार्टमेंट्स के लिए अलग तरह के नियम तय किए गए हैं। अगर किसी अपार्टमेंट की किसी बिल्डिंग में कोरोना मरीज मिलता है, तो उस मंजिल को सील कर दिया जाएगा। एक से ज्यादा मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्लॉक सील कर दिया जाएगा वहीं 14 दिनों तक एक भी मरीज न मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन समाप्त कर दिया जाएगा।

गौर हो कि राज्य में अब तक 6,01440 मरीज संक्रमण मुक्त होकर लोग घर जा चुके हैं।प्रदेश में इस समय 19,738 लोगों का उपचार चल रहा है जिनमें 10,665 घरेलू पृथक-वास और 434 निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार के पर उपचार करा रहे हैं जबकि बाकी मरीजों का सरकारी अस्पतालों में निशुल्क उपचार चल रहा है।

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