सेक्स सीडी स्कैंडल में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर लगाई रोक

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Oct 21, 2019, 12:41 PM IST

bhupesh baghel alleged sex cd scandal: कथित सीडी स्कैंडल केस में सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ट्रायल पर रोक लगा दी है।

सेक्स सीडी स्कैंडल में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर लगाई रोक

नई दिल्ली। कथित सेक्स सीडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को सवालों के साथ राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है तो इसके साथ ये भी कहा कि सीएम भूपेश बघेल और उनके सलाहकार यह बताएं कि उनके केस की सुनवाई को छत्तीसगढ़ से बाहर क्यों नहीं स्थांतरित किया जाना चाहिए। 
इस सबंध में जांच कर रही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने पक्ष को रखते हुए कहा कि इस मामले में गवाहों को धमकाने के साथ झूठे केसों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। साल 2017 में अक्टूबर के महीने में कथित सेक्स टेप वायरल हुआ था जिसमें तत्कालीन बीजेपी सरकार के एक मंत्री का नाम सामने आया था। इस केस में एक की गिरफ्तारी भी हुई थी। उस समय बीजेपी सरकार ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि राजनीतिक षड़यंत्र के तहत बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की गई।सीडी कांड में आरोपी विनोद वर्मा के साथ ही भूपेश बघेल के खिलाफ रायपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

कथित सेक्स सीडी मामले में भूपेश बघेल को अलग-अलग धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया था। उनके खिलाफ 120बी, 469, 471 आईटी एक्ट 67 ए के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, हालांकि भूपेश बघेल ने जमानत लेने से इंकार कर दिया था।  

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