कोल स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर 19 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। इसके साथ ही उनसे कोलकाता में ही पूछताछ की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल कोयला घोटाला मामले में संभावित आरोपी हैं और उन्हें दिल्ली में उनसे पूछताछ करने की जरूरत है। प्रवर्तन निदेशालय ने अपने तर्क में कहा कि कोलकाता में उनसे पूछताछ करना मुश्किल होगा।
अभिषेक बनर्जी और मनी लॉन्ड्रिंग केस
- एससी ने ईडी को जारी किया नोटिस
- 19 जुलाई तक गिरफ्तारी नहीं
- 19 जुलाई को फिर होगी सुनवाई तय किया गया
- अंतरिम आदेश में 24 घंटे की नोटिस देने के बाद प्रवर्तन निदेशालय कोलकाता में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर सकती है।
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